



बिलासपुर. नगर निगम ने ग्राम बिरकोना में अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्यों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2.81 एकड़ भूमि पर हुए अवैध विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण एवं शर्तें) नियम 2013 के उल्लंघन के कारण की गई. निगम ने अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ पहले ही नोटिस जारी किए थे, लेकिन उनकी अनदेखी के चलते यह कदम उठाना पड़ा.



कार्रवाई के तहत संजय ध्रुव पिता बुद्धे लाल ध्रुव द्वारा खसरा नंबर 1259/1 ग और 1259/3/ग/2 में किए गए 34 टुकड़ों में अवैध भूमि विभाजन पर बुलडोजर चलाया गया. निगम ने उनकी प्लाटिंग में बनी बाउंड्रीवाल और कच्ची सड़कों को ध्वस्त कर दिया. बिना अनुमति निर्मित भवन को आंशिक रूप से तोड़ा गया और भवन मालिक को सामान खाली करने के लिए समय दिया गया. इसके अतिरिक्त, खसरा नंबर 1259/12 में मरकाम द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग पर भी कार्रवाई की गई. इस दौरान यहां बनी कच्ची सड़क और बाउंड्रीवाल को ध्वस्त किया गया. वहीं, पूर्णिमा साहू पति गजेन्द्र साहू द्वारा बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्य को भी तत्काल रोक दिया गया और उन्हें नोटिस जारी की गई.
भविष्य में एफआईआर की तैयारी
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जाएगी. इस कार्रवाई में तहसीलदार सिध्दी गबेल, भवन अधिकारी सुरेश शर्मा, जोन आयुक्त भूपेन्द्र कुमार उपाध्याय, उपअभियंता जुगल किशोर सिंह, शशि वारे, प्रिया सिंह, अतिक्रमण प्रभारी और पुलिस बल भी शामिल रहे. निगम का यह सख्त कदम भविष्य में अवैध प्लाटिंग और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है. यह कार्रवाई नगर निगम की जागरूकता और अवैध निर्माण के प्रति उसकी जीरो-टॉलरेंस नीति को दर्शाती है, जो क्षेत्र के विकास को सही दिशा में ले जाने में सहायक होगी.