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नेशनल पेंशन स्कीम के तहत,दुकानदारों को मिलेगा पेंशन

द‍िल्‍ली :  केंद्र की मोदी सरकार देश के नागरिकों के लिए कई सारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग योजनाएं चला रही है। ऐसे ही एक योजना देश के ब‍िजनेस करने वाले लोगों के ल‍िए चलाई जा रही है। इस योजना का नाम नेशनल पेंशन स्कीम है। इस योजना के तहत दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन म‍िलने का प्रावधान है।

Shopkeepers will get pension इसमें रजिस्‍ट्रेशन कराने के ल‍िए आपके कारोबार का सालाना टर्नओवर 1।5 करोड़ रुपये या उससे कम होना चाह‍िए। यह एक स्‍वैच्‍छ‍िक योजना है, ज‍िसमें ब‍िजनेस करने वाले को 60 वर्ष उम्र पूरी होने पर 3,000 रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन (Pension) म‍िलेगी।

बता दें कि मोदी सरकार ने इस योजना को 2019 में शुरू क‍िया था। यद‍ि योजना में रज‍िस्‍ट्रेशन कराने वाले की मृत्‍यु हो जाती है तो लाभार्थी की तरफ से बनाए गए नॉम‍िनी (पत‍ि / पत्‍नी) को पारिवारिक पेंशन के रूप में आवेदक की पेंशन का 50 प्रत‍िशत द‍िया जाएगा। अध‍िक जानकारी के ल‍िए आप Labor।gov।in और maandhan।in पर भी लॉगइन कर सकते हैं।

एनपीएस एनरोलमेंट के लिए आपके पास आधार कार्ड (Aadhaar Card) और बचत बैंक खाता (Savings Bank Account), जनधन खाता संख्या (Jan Dhan Account Number) होनी चाहिए।

योजना में केंद्र सरकार की तरफ से भी रज‍िस्‍ट्रेशन कराने वाले के खाते में अंशदान क‍िया जाता है। स्‍कीम से जुड़ने वालों को 60 वर्ष की आयु तक बचत बैंक खाते या जनधन खाते से ऑटो डेबिट के जरिए कंट्रीब्यूशन करना होगा।

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