राजधानी समेत जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लाकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दिया है। इस बार मुहल्लों व कालोनियों की किराना दुकानों के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक्स दुकानें, सराफा और कपड़ा बाजार को शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। वहीं होम डिलीवरी आगे भी चलती रहेगी।
रायपुर के कलेक्टर डाक्टर एस भारतीदासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने रायपुर में 31 मई कि सुबह छह बजे तक रायपुर को संपूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। 50 फीसद कर्मचारियों के साथ रायपुर के सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे। आम जनता के लिए अति आवश्यक कार्य भी होंगे।
फल और सब्जी के थोक बाजार को खोलने की अनुमति रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक ही खुल पाएंगे। सभी सुपर मार्केट, सब्जी बाजार, मॉल, स्पा, जिम,स्विमिंग पूल मल्टीप्लेक्स, सिनेमा, मैरिज हाल, सैलून सेंटर आदि बंद रहेंगे। लोगों के लिए फल, सब्जी, राशन आदि की होम डिलीवरी शाम छह बजे तक हो सकेगी।