भिलाई। किराए पर टैंकर लेकर राशि हजम करने वाले एक ट्रांसपोर्टर के खिलाफ वैशाली नगर पुलिस ने धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं के तहत प्राथमिकी की है। आरोपित ने हिंदुस्तान पेट्रोलियन कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के ईंधन परिवहन का ठेका लिया था और उसके लिए पीड़ित ट्रांसपोर्टर के तीन टैंकर किराए पर लिए थे।
आरोपित ने तीन प्रतिशत कमीशन रखने के बाद बाकी के रुपये पीड़ित ट्रांसपोर्टर को देने का वादा किया था, लेकिन वह पूरी रकम हजम कर गया। इसके बाद पीड़ित ट्रांसपोर्टर ने आरोपित के खिलाफ वैशाली नगर थाना में शिकायत की। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी की है।
पुलिस ने बताया कि जूनियर एमआइजी वैशाली नगर निवासी शिकायतकर्ता हेमंत कुमार सोनी पेशे से ट्रांसपोर्टर है। उसने न्यू खुर्सीपार निवासी आरोपित चंदन सिंह यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि सात जनवरी 2021 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा बाटम लोडिंग के लिए निविदा निकाली थी।
इसमें चंदन सिंह यादव भाग लेना चाहता था, लेकिन उसके पास बाटम लोडिंग के लिए ट्रक टैंकर नहीं था। उसने पीड़ित से ट्रक टैंकर किराए पर देने के लिए संपर्क किया। जिस पर पीड़ित ने अपने तीन टैंकर को उसे किराए पर दिया। आरोपित ने कहा था कि हर महीने किराए की जो भी राशि आएगी, उसमें से तीन प्रतिशत रखने के बाद बाकी के रुपयों को हर महीने की 15 तारीख तक उसके खाते में जमा कर देगा।
वादा करने के बाद भी आरोपित ने किराए का एक रुपया भी पीड़ित को नहीं दिया। आरोपित ने किराए से प्राप्त 12 लाख 98 हजार 312 रुपये का गबन कर लिया। पीड़ित ने जब रुपयों के लिए उससे संपर्क किया तो आरोपित ने पहले उसे रुपये देने का आश्वासन दिया और उसके बाद उसने जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने वैशाली नगर थाना में शिकायत की। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपित चंदन सिंह यादव के खिलाफ प्राथमिकी कर मामले की जांच शुरू की है।