NCB की ओर से वकील ने कहा, ‘आर्यन खान के मामले में जांच जारी है, कौन शामिल है कौन नहीं ये कहना जल्दबाजी होगी. हमारे पास दिखाने के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं. आर्यन और अरबाज ने माना है कि वो ड्रग्स लेते थे.’ एनसीबी ने जमानत याचिका का विरोध किया है. एनसीबी ने कोर्ट को अलग-अलग आदेशों का हवाला दिया है.
अदालत में आर्यन खान ड्राग केस मामले पर सुनवाई रुकी थी. लंच ब्रेक खत्म होने के बाद दोबारा सुनवाई शुरू हो गई है. दोनों पक्ष के वकील अपनी दलीलें जज के सामने रख रहे हैं.
आर्यन खान ड्राग केस मामले पर सुनवाई रुक गई है. लंच ब्रेक की वजह से सुनवाई रोकी गई है. दोपहर 2.45 बजे सुनवाई दोबारा शुरू होगी.
एनसीबी का कहना है, ‘आर्यन खान पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो गैरजमानती हैं. जमानत देना सही निर्णय नहीं होगा. ‘ वकील अनिल सिंह का कहना है कि आर्यन के पास कुछ नहीं मिला ऐसा कहना गलत होगा. एनसीबी के पास दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.
एनसीबी का पक्ष रख रहे वकील ने आगे कहा, ‘कल मैंने आरोपियों के वकील को कहते सुना कि यूज का मतलब सेवन करना होता है. यह सही नहीं है.
इस्तेमाल का मतलब है कि निजी तौर पर सेवन के अलावा इसका इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है. यानी परिभाषा के अनुसार यह अपने सेवन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे.’
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है. एनसीबी का दावा है कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं. जांच शुरुआती चरण में है और ये आगे भी जारी है. गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर की गई है. एनसीबी का ये भी कहना है कि ये आरोपी ड्रग्स लेते रहे हैं.
एनसीबी ने साफ कहा है कि आर्यन खान पहली बार ड्रग्स का सेवन नहीं कर रहे हैं, जो बयान मिला है, उससे पता चलता है कि पिछले कुछ सालों से वो इसका सेवन करते थे.
अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स मिला है. आर्यन उनके साथ थे. पंचनामा में भी साफ लिखा है कि ड्रग्स का सेवन दोनों करने वाले थे.