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सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को लगाई कड़ी फटकार

New Delhi:-सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई। एलोपैथिक दवाओं को लेकर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर एससी काफी खफा नजर आया। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। बेंच ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह गलत दावा किया गया कि उसके प्रोडक्ट कुछ बीमारियों को ठीक कर सकते हैं तो उस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद को निर्देश दिया कि वह भविष्य में ऐसा कोई भी भ्रामक विज्ञापन पब्लिश नहीं करेगा।

एससी ने कहा कि पतंजलि को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह प्रेस में कैजुअल स्टेटमेंट देने से दूर रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी। इसी पर विचार करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किए हैं जो एलोपैथी को नीचा दिखाते हैं। साथ ही इनमें कुछ बीमारियों के इलाज को लेकर झूठे दावे किए गए हैं। IMF ने कहा कि पतंजलि के दावे असत्यापित हैं और ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट, 1954 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन हैं।

केंद्र सरकार से मांगी गईं व्यावहारिक सिफारिशें 
अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले में व्यावहारिक सिफारिशें पेश करने के लिए कहा। अब 5 फरवरी, 2024 को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त, 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नोटिस जारी किया था। आईएमएफ ने वैक्सीनेशन कैंपेन और मॉडर्न दवाओं के खिलाफ रामदेव की ओर से बदनामी अभियान चलाने का आरोप लगाया था जिस पर यह नोटिस जारी हुई थी। SC ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टरों की आलोचना करने के लिए रामदेव को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि उन्हें डॉक्टरों और इजाल के दूसरे तरीकों की आलोचना करने से बचना चाहिए।

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