कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों व आश्रितों को अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे मृतकों के परिजनों को शासन द्वारा 50 हजार रूपए अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। अनुदान सहायता राशि राज आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। अनुदान प्राप्त करने वाले मृतकों के परिजनों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
मृत व्यक्तियों के निकट निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान किया जाना है एवं अनुदान सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया आवश्यक दस्तावेज जमा करने की 30 दिनों के भीतर पूरी किया जाना है। आवेदन पत्र तहसील कार्यालय,नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के जोन मुख्यालय व कार्यालय में प्राप्त किया जा सकते हैं।
आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति, आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड व मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति, मृत व्यक्ति के निकटतम वारिस होने संबंधी हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ पंचनामा प्रतिवेदन और सहमति पत्र (विधिक अधिकारियों का) आदि दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।