बहन की शादी का रिश्ता रेल्वे कालोनी गोमो तहसील व जिला धनबाद निवासी विकास सिंह पिता अशोक सिंह के साथ तय किया था। विवाह के विषय में विकास सिंह, अशोक सिंह 59 वर्ष , राकेश सिंह 31 वर्ष, सुभाष सिंह, सावित्री प्रसाद एवं अयोध्या सिंह ने दहेज के रूप में 12 लाख रूपये उससे मांगे। इसके बाद शादी करने से इंकार करने की धमकी देते हुए धीरे-धीरे विभिन्न किस्त में कुल 21 लाख रूपये लिए। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा और पैसा की मांग करने लगे। बाद में शादी करने से इंकार कर दिया। धोखाधड़ी कर ली गई राशि की मांग पीड़ित ने की, तब उन्होंने राशि देने से इंकार कर दिया। इस पर पीड़ित युवक ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 420, 384, 34 व 05 दहेज प्रतिषेध अधिनियम कायम कर विवेचना में लिया। नगर निरीक्षक रूपक शर्मा की अगुवाई में आरोपितों का पकड़ने के लिए कोतवाली पुलिस की टीम बनाकर झारखंड भेजा गया। जहां दो आरोपित अशोक कुमार सिंह व राकेश सिंह दोनों निवासी सुभाष नगर गोमो थाना हरिहरपुर जिला धनबाद (झारखंड) को घेराबंदी कर पकड़ा। न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर कोरबा लाया गया। मामले के अन्य आरोपित फरार है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपितों को न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया गया है।