छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना 2021 का अनुमोदन किया गया। इस योजना में ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो, ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने आयु संबंधी पात्रता रखता हों अथवा जिनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो गई हो। उन परिवारों के बच्चों को शासकीय शालाओं में निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध करायी जाएगी। ऐसे बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को 500 तथा कक्षा नवमीं से बारहवीं तक के बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दिए जाने का प्रावधान है।
तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किए जाने का अनुमोदन किया गया।
सड़क मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम 2007 अंतर्गत बिना रजिस्ट्रेशन तथा नियमों का उल्लंघन करने पर अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर शास्ति अधिरोपित किए जाने हेतु धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार परिवहन आयुक्त, अपर परिवहन आयुक्त, समस्त जिला दंडाधिकारी, समस्त अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त, वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन निरीक्षक एवं परिवहन उप निरीक्षक को प्राधिकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ मोटर कराधान अधिनियम व नियम 1991 एवं छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 के अंतर्गत निष्प्रयोग में रखे जाने वाले वाहन एवं अनुज्ञा पत्र की अवधि को 31 जुलाई 2021 तक छूट प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया।
वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चने की आपूर्ति नेफेड के माध्यम से समस्त करों सहित 5680 रुपए प्रति क्विंटल की दर से चना क्रय किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में से उपर्जित धान में से सरप्लस धान की नीलामी के संबंध में मंत्रीमंडलीय उप समिति के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
मई एवं जून 2021 के लिए अंत्योदय प्राथमिकता एवं एकल निराश्रित अन्नपूर्णा एवं निराश्रित कार्ड धारियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का अनुमोदन किया गया।
एमएनआरई की योजना सोलर पार्क विकसित कर सोलर पावर प्लांट की स्थापना अंतर्गत उर्जा विभाग को राजनांदगांव जिले में 377.423 हेक्टेयर भूमि आवंटित है। इनमें से 188.760 हेक्टेयर भूमि को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीयूशन कंपनी लिमिटेड एवं सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया के मध्य निष्पादित एमओयू के शर्ताें के अधीन उर्जा विभाग को आवंटित भूमि को राइट टू यूज के अंतर्गत सीएसपीडीसीएल को लीज पर सौंपने एवं बिल्ड आन एंड आपरेट के तहत सेकी को उक्त भूमि सौंपने के लिए सीएसपीडीसीएल को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।