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कपड़ा व एक्सपायरी दवा बेचने वालों से वसूला जुर्माना

भिलाई। आशीष नगर के दवा विक्रेता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वह एक्स पायरी  दवा बेच रहा था। खिलेन्द्र मेडिकल स्टोर्स के संचालक पर 5000 जुर्माना किया गया है। वहीं दुकान खोलकर कपड़ा बेचने वाले पर भी कार्यवाही की गई।

रिसाली निगम क्षेत्र में संचालित दवा दुकानों की विशेष जांच की जा रही है। इस दौरान निगम के अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी गुमास्ता और अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की जांच कर रहे हैं। कई मेडिकल स्टोर्स की अनुज्ञप्ति वैद्घता समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी वे बेधड़क कारोबार कर रहे है। ऐसे दवा कारोबारियों से नगर निगम भिलाई के अधिकारी पांच हजार रुपये अर्थ दंड वसूल कर लाकडाउन अवधि के बाद तत्काल अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र बनवाने समझाइश दे रहे हैं।उल्लेखनीय है कि इस सप्ताह के भीतर नगर पालिक निगम ने पाच दुकान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक अनिल मेश्राम, धर्मरक्षक पाठक, टेकराम हरिंद्रवार व पंकज भगत आदि शामिल थे

 

कपड़ा दुकान संचालक घेरे में

लाक डाउन में जिला प्रशासन ने कुछ दुकानदारों को शाम पांच बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी है। इसके बाद भी कुछ व्यापारी नियमों को ताक पर रख दुकान संचालित कर रहे है। कृष्णा टाकिज रोड में कपड़ा दुकान खोले जाने पर निगम ने पांच हजार रुपये वसूल कर कपड़ा दुकान को बंद कराया।

खराब मौसम की वजह से स्ट्रीट वेंडर को एक जगह खड़े होकर फल सब्जी व अंडा बेचने की अनुमति दी गई थी, मौसम खुलने के बाद भी पसरा लगाकर सामान बेचने वाले से 2900 जुर्माना वसूला गया।

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