छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं को अब अतिरिक्त सुरक्षा निधि में बड़ी राहत दी है।
उनके बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को 50 प्रतिशत कम कर दिया गया है। घरेलू उपभोक्ता अब जारी की गई राशि से कम बिल जमा कर सकेंगे।
जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है, उन्हें अगले महीने इसका लाभ देते हुए जमा अतिरिक्त सुरक्षा निधि की 50 प्रतिशत राशि को बिजली बिल में समायोजित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा निधि को आधी करने का निर्देश दिया था।
उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल में किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। बिल जमा करते समय अब अतिरिक्त सुरक्षा निधि आधी करके जमा किया जा सकेगा।
यह सुविधा पावर कंपनी के सभी मेनुअली बिलिंग काउंटर, एटीपी सेंटर और आनलाइन पेमेंट मोड पर उपलब्ध रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के स्थायी निर्देशों के तहत सुरक्षा निधि लेने का प्रावधान है।
12 महीने के उपयोग किए गए बिजली की औसत खपत की गणना कर अक्टूबर में अतिरिक्त सुरक्षा निधि के अंतर की राशि ली जाती है। इसकी गणना प्रचलित टैरिफ के आधार पर नियमानुसार पहले से जमा सुरक्षा निधि को घटाकर की जाती है।
जितनी राशि का अंतर होता है, उतनी अतिरिक्त सुरक्षा निधि की देयता बनती है। बिजली विभाग के
अधिकारियों ने बताया कि कोरोनाकाल में विगत वर्ष अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना इस वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी, जिसके कारण इस वर्ष एक साथ दो वर्षों के बाद गणना हो रही है।
लाकडाउन के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, जिससे उनके घर के ज्यादातर विद्युत उपकरणों का उपयोग हुआ। इस कारण सामान्य वर्षों की तुलना में इस साल के औसत बिल में वृद्धि हो गई।