पटना के गांधी मैदान में 2013 में हुए सीरियल ब्लास्ट में NIA की अदालत ने सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया। NIA कोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।
ये एक संयोग ही है कि 27 अक्टूबर 2013 को हुए पटना सीरियल ब्लास्ट में ठीक 8 साल बाद 27 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने फैसला सुनाया।
बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में आठ साल बाद फैसला देते हुए कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी ठहराया। सोमवार को कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।
वहीं 2 दोषियों को उम्रकैद और 2 दोषियों को 10 साल की सजा जबकि एक दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। पटना की NIA कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है।
इन दोषियों को मिली फांसी की सजा
- हैदर अली
- नोमान अंसारी
- मो. मुजिबुल्लाह अंसारी
- इम्तियाज आलम
इन दोषियों को उम्रकैद
- उमर सिद्दीकी
- अजहरुद्दीन कुरैशी को उम्रकैद
इन दो दोषियों को दस साल की कैद
- अहमद हुसैन
- मो. फिरोज असलम
एक दोषी को सात साल की सजा
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- इम्तियाज अंसारी
- हैदर अली
- नवाज अंसारी
- मुजमुल्लाह
- उमर सिद्धकी
- अजहर कुरैशी
- अहमद हुसैन
- फिरोज असलम
- एफ्तेखार आलम
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 10 पर भी बम धमाका हुआ था।
इसमें छह लोगों की मौत हुई थी, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हुए थे। आठ साल बाद बुधवार को एनआइए की विशेष कोर्ट अपना फैसला सुनाया है।