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हाउसिंग बोर्ड का फरमान, मंदिर हटाओं नहीं तो सबकी रजिस्ट्री होगी शून्य

भिलाई:.  छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने तालपुरी ‘बी’ ब्लाक में निर्माणाधीन शिव मंदिर को अवैध ठहराया दिया गया है। मंडल के सहायक अभियंता द्वारा बी ब्लाक एसोसिएशन के अध्यक्ष यमलेश देवांगन समेत 44 दानदाताओं को जारी नोटिस में न केवल मंदिर के निर्माण कार्य को तत्काल रोकने, बल्कि इसे हटाने की बात भी कही गई है।

नोटिस को लेकर कालोनीवासियों में भारी रोष है। नोटिस 17 नवंबर को जारी हुआ था। ऐसा नही करने पर भवनों की रजिस्ट्री को शून्य करने की चेतावनी दी गई है।

किसी संस्था ने मंदिर को लेकर कालोनीवासी दानदाताओं को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद सभी में हड़कंप मचा हुआ है। सहायक अभियंता ने नोटिस की प्रतिलिपि रिसाली नगर निगम के आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृहनिर्माण मंडल के उपायुक्त (वृत्त दुर्ग), मंडल के ही कार्यपालन अभियंता (संभाग दुर्ग), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोतवाली थाना प्रभारी एवं बी ब्लाक एसोसिएशन के अध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित की है।

सहायक अभियंता के मुताबिक इस भूमि पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित मानचित्र में एम आर रोड प्रदर्शित किया गया है और साथ ही भविष्य में मंडल की योजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रस्तावित है।

ऐसी सूरत में यहां मंदिर का निर्माण करना अवैध गतिविधियों की श्रेणी में आता है। नोटिस में दानदाताओं को चेतावनी दी गई है कि निर्माणाधीन मंदिर को नहीं हटाने की स्थिति में प्रकरण को न केवल सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, बल्कि भवनों की रजिस्ट्री शून्य कराने की कार्यवाही भी की जाएगी।

कालोनी में नोटिस का विरोध भी शुरू हो गया है। उनका मानना है कि यह पहली बार हो रहा है कि नोटिस द्वारा दानदाताओं को भवनों की रजिस्ट्री शून्य करने की चेतावनी दी जा रही है।

बी ब्लाक अध्यक्ष यमलेश देवांगन ने बताया कि मंदिर की छत की ढलाई और प्लास्टर कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी तक मंदिर निर्माण में लगभग 14 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके शिखर का निर्माण शीघ्र ही शुरू होने वाला है।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बुधवार को गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे और एई को निलंबित करने की भी मांग करेंगे। मालूम रहे कि यहां कालोनीवासियों द्वारा शिवलिंग की स्थापना इसी वर्ष शिवरात्रि को की गई थी।

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