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28 फरवरी तक भेज सकते हैं “लोगो”/”मोनो” की डिजाइन

भिलाई नए “लोगो”/”मोनो के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है।  प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर विस्तृत रूपरेखा से मीडिया को अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया एवं शहर के नागरिकों से “लोगो”/”मोनो के लिए सुझाव देने की अपील की। सुझाव निगम के जनसंपर्क विभाग के मेल  आईडी[email protected] पर तथा जनसंपर्क विभाग में व्यक्तितश: एवं डाक, तार के माध्यम से भी जनसंपर्क विभाग को प्रेषित कर सकते हैं।

सन 1978 से अस्तित्व में आए विशेष क्षेत्र प्राधिकरण (साडा) के समय से प्रचलित “लोगों”/”मोनो” वर्ष 1998 में नगर पालिक निगम भिलाई के गठन के बाद भी भिलाई निगम के पहचान के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ऐसा “लोगों”/”मोनो” जो कि भिलाई की पहचान को परिलक्षित करता हो जिसे देखते ही आसानी से समझ आ जाए कि यह भिलाई निगम कर “लोगों”/”मोनो” है कि उद्देश्य के साथ नए “लोगों”/”मोनो” के सृजन की आवश्यकता को देखते हुए इसकी पूर्ण रूप रेखा महापौर के द्वारा गठित कमेटी व महापौर परिषद के सदस्य चंद्रशेखर गवई, आदित्य सिंह तथा रीता सिंह गेरा ने तैयार की है।

इच्छुक प्रतिभागी इस माह के अंतिम तारीख 28 फरवरी 2022 तक यानि कि  11 दिनों के भीतर निगम के द्वारा अधिकृत ईमेल आईडी [email protected] में “लोगों”/”मोनो” को प्रेषित कर सकते हैं। “लोगों”/”मोनो” का चयन ज्यूरी मेंबर करेंगे और 10 मार्च तक ज्यूरी मेंबर इस पर अंतिम निर्णय से निगम को अवगत कराएंगे। इसके बाद आगे की विभागीय प्रक्रिया अपनाकर नए “लोगों”/”मोनो” का सृजन किया जाएगा। “लोगों”/”मोनो” से संबंधित महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश एवं नियम शर्ते तैयार की गई है जिसके मुताबिक प्रतिभागी को शामिल होना होगा।

“लोगों”/”मोनो”  तैयार दिशा निर्देश के अनुसार
1. “लोगों”/”मोनो” का थीम- शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति, धरोहर, परम्परा इत्यादि एवं भिलाई की पहचान को ऐसा परिलक्षित करने वाला हो और देखते ही समझ आ जाये भिलाई निगम का “लोगों”/”मोनो” है। “लोगों”/”मोनो” में संदेश छिपा हो। आज से 11 दिवस का समय “लोगों”/”मोनो” तैयार करने में दिया जायेगा। दिनांक 28 फरवरी 2022 तक निगम द्वारा दिये गये अधिकृत मेल आई.डी. पर अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा।
2. “लोगों”/”मोनो” निर्मित करने के पश्चात ईमेल आईडी [email protected] में प्रेषित करना होगा। इसके साथ ही हर एक डिजाइन या संदेश का क्रमवार संक्षिप्त विवरण हिन्दी में “लोगों”/”मोनो” के साथ देना अनिवार्य होगा। “लोगों”/”मोनो” के साथ में प्रतिभागी अपना नाम, उम्र, पद, कार्य का नाम, चालू मोबाईल नम्बर देना आवश्यक है।
3. देश, प्रदेश एवं जिला स्तर के नागरिक इसमे भाग ले सकते है। उम्र का भी कोई बंधन नहीं होगा।
4. “लोगों”/”मोनो”  निर्मित करने के लिए निगम के वेब साईट www.bhilainagarnigam.com एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं टि्वटर इस पर भी देख सकते है एवं अधिक जानकारी के लिए निगम मुख्य कार्यालय के कक्ष क्रमांक-40 में डाटा सेंटर के तकनीकी सहायक से संपर्क कर सकते है।
5. प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भागीदार को इच्छुक संस्था के माध्यम से 51000/- अक्षरी (इन्क्यावन हजार रूपये) मात्र का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
6. शहर के प्रमुख एवं ख्याति प्राप्त नागरिको को ज्यूरी मेम्बर बनाया गया है तथा यह स्वयं एवं इसके परिवार के सदस्य इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगें।
7. निर्धारित समय अवधि के पश्चात ज्यूरी मेम्बर “लोगों”/”मोनो” के संबंध में अपना निर्णय सर्वसम्मति से देगें। इसके पश्चात लोगो/मोनो के सृजन के लिए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
8. किसी व्यक्ति विशेष, समाज, धर्म, जाति या अपमान जनक आइकॉन, चिन्ह, स्लोगन, शब्द इत्यादि का समावेश “लोगों”/”मोनो” में न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाये।
9. “लोगों”/”मोनो” को प्रेषित करने उपरान्त इसे अन्य स्थानों पर सार्वजनिक नही किया जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
10. प्रतियोगी द्वारा “लोगों”/”मोनो” डिजाइन करके PGN/SVG एवं PDF इन दोनों फॉर्मेट में ईमेल आईडी[email protected] पर प्रेषित किया जाना है।
11. “लोगों”/”मोनो” का साइज 4 इन्च में होना चाहिए।
12. “लोगों”/”मोनो” 500 DPI (PX) रिजोलूशन में होना चाहिए।
13. “लोगों”/”मोनो” कलर फूल एवं किसी डिजिटल प्लेटफार्म में डिजाइन होना चाहिए।
14. एक व्यक्ति द्वारा एक ही “लोगों”/”मोनो” डिजाइन बनाकर भेजना होगा। एक “लोगों”/”मोनो” के लिए केवल एक व्यक्ति ही भागीदार होगा।
15. चयनित “लोगों”/”मोनो” का डिजाइन पूर्ण रूप से भिलाई नगर निगम की कॉपी राईट/प्रापर्टी हो जायेगी, जिसके बाद विजेता द्वारा चयनित “लोगों”/”मोनो” पर कोई भी अधिकार नहीं किया जा सकेगा।
16. यदि एक “लोगों”/”मोनो” पर सहमति नहीं बनती है तो प्रारंभिक चयनित दो या इससे अधिक पॉच “लोगों”/”मोनो” में से निगम के लिए एक “लोगों”/”मोनो” तैयार किया जायेगा। इनमें से प्रारंभिक चयनित में से 60 प्रतिशत से अधिक उपयोग होने वाले “लोगों”/”मोनो” को विजेता माना जायेगा। शेष प्रारंभिक चयनित के भागीदारों को प्रशस्ती पत्र एवं सान्तावना राशि से सम्मानित किया जायेगा। प्रारंभिक चयनित के इन सभी भागीदारों को “लोगों”/”मोनो” के सृजन के निर्माण की सूची में शामिल किया जायेगा।
17. चयनित “लोगों”/”मोनो” को भिलाई नगर निगम द्वारा किसी भी उददेश्य हेतु उपयोग किया जा सकेगा।
18. चयनित लोगो/मोनो को भिलाई नगर निगम द्वारा किसी भी रूप में परिवर्तित करने का अधिकार होगा।
19. प्रतिभागी द्वारा ऐसा “लोगों”/”मोनो” निर्मित कर भेजा जाए जो पहले कभी किसी के द्वारा किसी भी स्थान में उपयोग न किया गया हो।
20. प्रतिभागी को “लोगों”/”मोनो” डिजाइन का स्त्रोत एवं कापीराइट एक्ट 1957 संबंधी पूरी जानकारी होनी आवश्यक है तथा “लोगों”/”मोनो” डिजाइन किसी की कॉपी न हो और नहीं इस पर कोई आक्षेप कर पाये।
21. किसी भी प्रकार की विवाद एवं निर्णय की स्थिति में नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा।

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