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शाहनवाज हुसैन को SC से राहत नहीं ,जल्द सुनवाई से इनकार

Posted on August 18, 2022

केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. दरअसल, शाहनवाज हुसैन रेप केस में FIR दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया. हालांकि,SC ने कहा है कि अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी.

माना जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ तब तक FIR दर्ज हो सकती है.दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पुराने मामले में पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है.

शाहनवाज इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुचे थे.दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी. महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी.

इस मामले में पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता. हालांकि, निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है. कोर्ट ने जुलाई 2018 में शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. इस फैसले को बीजेपी नेता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, अब हाईकोर्ट से भी शाहनवाज को झटका लगा है.

हालांकि, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट से शाहनवाज को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट में कहा सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में FIR तक में पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है. दिल्ली HC ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी.

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