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मकान में पार्किंग नहीं तो लगेगा जुर्माना,2 लाख रुपए तक वसूलेगी सरकार

रायपुर घर में कार पार्किंग नहीं है और उसे आप सड़क पर खड़ा करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे लोगों से शमन शुल्क वसूलने जा रही है, जिनके घर के नक्शे में पार्किंग का प्रावधान है और उन्होंने पार्किंग नहीं बनाई है।

यह जानकारी राज्य के वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया है।

फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया- मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अध्यादेश-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही अनधिकृत विकास का नियमितीकरण नियम-2022 में संशोधन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया गया।

इसके तहत 2011 से पहले और 2011 के बाद अनियमित निर्माण को नियमित करने का प्रावधान है। जिन्होंने बिना नक्शा पारित कराए अथवा नक्शे से अधिक निर्माण किया है, उनसे निर्धारित शुल्क लेकर नियमितीकरण किया जाएगा।

इसमें एक प्रावधान यह है कि पांच हजार वर्ग फीट से जमीन पर मकान बना है और उसमें पार्किंग नहीं है तो उसको नियमित करने के लिए अलग शुल्क होगा। एक कार की पार्किंग के लिए 50 हजार रुपए, दो कार की पार्किंग के लिए एक लाख रुपए शुल्क देना होगा। दो से अधिक कार की पार्किंग का शुल्क दो लाख रुपए होगा। जल्दी ही इसका अध्यादेश जारी हो जाएगा।

राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए राज्यांश के तौर पर 762 करोड़ 81 लाख रुपए का कर्ज लेने को अनुमति प्रदान कर दिया। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास प्राधिकरण यह कर्ज लेगा, जिसकी गारंटी सरकार लेगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया, इससे गांवों में एक लाख 57 हजार पक्के मकान बनेंगे। सरकार के सामने साल 2018-19 के लिए भी 800 करोड़ के कर्ज का प्रस्ताव था, जिसे फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है।

कैबिनेट ने कोरोना की वजह स्कूल-कॉलेजों को खोलने का फैसला फिलहाल कलेक्टरों पर ही छोड़ दिया है। कहा जा रहा है, जिन जिलों में संक्रमण दर 4% से कम रहे वहां धीरे-धीरे स्कूल-आंगनबाड़ी आदि खोले जाएं। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने और रैंडम जांच की भी बात हुई है।

सरकार ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की राजीव युवा मितान क्लब के संचालन के लिए उपकर(सेस) के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मोहम्मद अकबर ने बताया, रिक्त अथवा कृषि भूमि की बिक्री, दान अथवा 30 साल से अधिक अवधि के पट्‌टे अथवा भोग बंधक के पंजीयन पर उपकर लगाया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस उपकर से सालाना 130 करोड़ रुपए जुटा लिए जाएंगे। राज्य में ऐसे 13 हजार 269 क्लब का गठन होना है। जिनको चार किश्त में सालाना एक लाख रुपए की सरकारी सहायता दी जाएगी।

सरकार ने निजी जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई के नियमों को सरल कर दिया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत रोपे गए पौधों को पटवारी अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगा। काटने के समय किसान को संबंधित तहसीलदार के यहां पटवारी रिकॉर्ड के साथ आवेदन करेगा। पटवारी सत्यापन के बाद किसान को उन पेड़ों को काटने की अनुमति मिल जाएगी।

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