राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को, राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में निगमायुक्त ने दिए निर्देश। शहर में नौ दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी हैं। उन्होंने लोक अदालत के संबंध में समस्त सहायक राजस्व अधिकारी व बिल कलेक्टर को जोनवार बकाया राजस्व वसूली करने के साथ ही करदाताओं तक बकाया करों की मांग भेजने और अधिभार में दी जा रही छूट की जानकारी देने के निर्देश दिए।
निगमायुक्त ने सभी सहायक राजस्व अधिकारी से कहा कि एक लाख रुपये से अधिक के बकायादारों को नोटिस जारी करें। नगर निगम के समस्त जोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए बैठक व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।
-संपत्ति कर और अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट
– संपत्ति कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से ज्यादा और एक लाख रुपये से कम होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत छूट
– संपत्ति कर और तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक छूट
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