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सरकारी विभागों में मृतक आश्रित के रूप में अब विवाहित पुत्रियों की नियुक्ति भी हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए
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उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली 2021 को जारी करने की मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
अभी तक मृतक आश्रित के रूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पुत्र व अविवाहित पुत्री ही पात्र माने जाते थे।
काफी समय से विवाहित पुत्रियों को भी इसके दायरे में लाने की मांग की जा रही थी।
अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की
भर्ती नियमावली में संशोधन करके विवाहित पुत्री को भी
मृतक आश्रित के रूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र कर दिया गया है।
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