



दुर्ग|अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को अंत्योदय स्वरोजगार योजना (बैंक परिवर्तित) में 50 हजार रूपये तक के ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान अधिकत्तम 10 हजार रूपये दिये जाने हेतु जिले के 750 ईकाई का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस हेतु आवेदक को बेकरी व्यवसाय, चाट दुकान, ब्युटी पार्लर, चाय दुकान, लॉण्ड्री कार्य, इलेक्ट्रीक दुकान, टू-व्हीलर रिपेयरिंग, वेल्डिंग दुकान, सायकल मरम्मत, मोमबत्ती निर्माण, फोटोकापी मशीन दुकान इत्यादि वैद्य गतिविधियों के लिये ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को प्रधानमंत्री अभ्युदय योजनांतर्गत कौशल विकास के माध्यम से सिपेट रायपुर में मशीन ऑपरेटर सीएनसी लेथ, मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डींग, मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक एक्सटूशन एवं मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक ग्लो मोडडींग का 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाना है।
इस हेतु दुर्ग जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के लर्निंग लाइसेंस धारी आवेदक जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग के अंतर्गत संचालित इंस्ट्रीट्यूट ऑफ ड्राईविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, छत्तीसगढ़ (आईडीटीआर) के माध्यम से टू-व्हीलर, फोर व्हीलर, हल्के वाहन एवं भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा।
इसके लिए आवेदक को जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति वर्ग (तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हो), शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम प्रमाण पत्र 8वीं एवं 10वीं उत्तीर्ण, आधार कार्ड, परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
इच्छुक आवेदक कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति दुर्ग कलेक्टर परिसर, कार्यालयीन समय में संपर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क हेतु कार्यालय का दूरभाष नंबर 07882323450 है। उपरोक्त पात्रता रखने वाले आवेदक प्रशिक्षण हेतु 14 जुलाई 2023 तक एवं ऋण प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिये 30 नवंबर 2023 तक कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते है।