



नई दिल्ली:. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर एक आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है।
वीडियो एक राउज एवेन्यू कोर्ट के जज का है। जो अपने केबिन में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे। यह महिला स्टाफ में ही काम करने वाली बताई जा रही है।
जस्टिस यशवंत वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वीडियो से व्यक्तियों के निजता के अधिकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। इसलिए इसे फैलने से रोका जाए। हालांकि इस आदेश से पहले ही जज को सस्पेंड कर दिया गया।
वहीं वीडियो को वायरल होने से रोकने की याचिका वीडियो में दिखाई दे रही महिला की ओर से लगाई गई है। महिला का कहना है कि वीडियो मनगढ़ंत है। वहीं टाइम स्टैम्प से पता चला कि यह वीडियो मार्च 2022 का है।
रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि वीडियो वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने महिला के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जा रही है।