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न्यू ईयर के लिए गाइडलाइन जारी,रात 12.30 के बाद नहीं होगा आयोजन, सड़क में मिली गाड़ी तो होगी जब्ती

रायपुर : नया साल 2023 को आने में बस अब पंद्रह दिन से कम का ही समय रह गया है। नया साल हो और लोग जश्न न मानएं, ये तो संभव ही नहीं है। ऐसे में नववर्ष के स्वागत के लिए होटलों द्वारा जोर-शोर से तैयारियां की जा रही है। साथ ही प्रशासन भी नववर्ष को देखते हुए अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने सभी होटल संचालकों, मैरिज पैलेस, क्लब व कैफे संचालकों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि रात 12.30 के बाद कोई आयोजन नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही होटलों को अपने मेहमानों के लिए पार्किंग की पूरी व्यवस्था करनी होगी। साथ ही उस दिन अगर सड़क पर गाड़ी मिली तो कार्रवाई करते हुए जब्त की जाएगी।

आयोजन स्थल में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। साथ ही शासन द्वारा जारी निर्देशों के अधीन पटाखे फोड़ने के संबंध में निर्धारित समय का पालन किया जाए।

प्रशासन की जांच दल होगी गठित

बैठक में कहा गया कि यदि नववर्ष में अगर होटल संचालक शराब पिलाते है तो उन्हें प्रशासन से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। साथ ही निर्धारित समय का पूर्णतया पालन करना होगा। इस संबंध में प्रशासन द्वारा जांच दल का गठन किया जाएगा। आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन को जानकारी देकर उससे अनुमति प्राप्त करना होगा।

कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आयोजक / संचालक के विरूध्द नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि कोलाहल अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन किया जाये। यदि इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई तो कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रास भवन में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और होटल संचालकों की बैठक हुई। इस बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एनआर साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक माहेश्वरी सहित विभिन्ना होटल समूहों के संचालक व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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