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राजनीतिक दलों को दी गई आदर्श आचार संहिता की जानकारी

दुर्ग: कलेक्टोरेट सभा कक्षा में आज प्रेक्षकों की उपस्थिति में राजनीतिक दलों  की बैठक आयोजित की गई। अपर कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में विधानसभा निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी एवं राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गई।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे ने विधानसभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु दिशा निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता के तहत संपत्ति विरूपण अधिनियम से अवगत कराया तथा सभी राजनीतिक दलों व उनके अभ्यर्थियों को नियम का कड़ाई से पालन करने कहा। साथ ही शहर व ग्राम स्तर पर रैली, जुलूस और सभा करने के लिए निर्धारित तिथि, समय व स्थान के संबंध में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति हेतु अनुभाग स्तर पर संबंधित एस.डी.एम. को आवेदन दिया जा सकता है।

इस दौरान राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार में आ रही दिक्कतों से प्रेक्षकों को अवगत कराया। आब्जर्वर ने कहा कि राजनीतिक दल व अभ्यर्थी प्रचार प्रचार के लिए उपयोग में लाए गाड़ी, झण्डे, बैनर इत्यादि के लिए पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी। साथ ही बैनरों में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और संख्या अंकित होना चाहिए। व्यय की गणना संबंधित राजनीतिक दल व अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में की जायेगी।

बैठक में दुर्ग जिले के लिए नियुक्त प्रेक्षकगण  नितिन सिंग भदौरिया,  दीपक कुमार मीना, डॉ.राज कृष्ण पृथी,  सुवेन्दू कानूनगो  सुकुमार सरकार,  तारीक महबूद, डॉ. बी नवीन कुमार,  आर. लालवेना, अपर कलेक्टर  अरविंद एक्का, अपर कलेक्टर एवं नगर निगम भिलाई के आयुक्त  रोहित व्यास, एसपी  रामगोपाल गर्ग, उप जिला निर्वाचन अधिकारी  बजरंग दुबे सहित निर्वाचन कार्य में संलग्न रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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