छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच हवाई यात्रियों के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब दोनों टीका लगवा चुके हवाई यात्रियों को भी आरटीपीसीआर जांच के माध्यम से कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
अन्य राज्यों से वायु मार्ग के जरिए आने वाले हवाई यात्रियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने आठ अगस्त से नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत ऐसे यात्री जिन्होंने कोरोना के दोनों टीके लगा लिए हों, उन्हें भी 96 घंटे के भीतर की कोविड-19 आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा।
निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना से बचने के उपायों के साथ यह सतर्कता बरती जा रही है।
अब राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट में जांच के लिए सैंपल देते समय यात्री को फोटो, परिचय पत्र व मोबाइल नंबर देना होगा। साथ ही अपने मोबाइल नंबर से जांच दल के सदस्य को मिस्ड काल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित कराना होगा।
इसके अलावा आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट प्रमाणित पैथोलाजी लैब की ही मान्य की जाएगी। बता दें कि माना एयरपोर्ट में आने वाले यात्रियों में हर दिन चार से पांच पाजिटिव केस सामने आ रहे थे।
एक दिन पहले ही यहां आए सात यात्री पाजिटिव मिले थे। सुरक्षा के चलते एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत सीमावर्ती क्षेत्रों में भी यात्रियों को लेकर राज्य शासन ने अलर्ट जारी कर दिया है।