बेटी की शादी के लिए मिलती है आर्थिक मदद,

बेटी की शादी के लिए मिलती है आर्थिक मदद,

समाज कल्याण विभाग की ओर से विधवा और परित्यक्ता महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए 50 हजार रुपये देने की योजना है। लेकिन पिता-माता दोनों की मौत हो जाने पर यह मदद नहीं दी जाती है। ऐसे में इस योजना विसंगतियों का खामियाजा कई बेटियों को भुगतना पड़ रहा है।  गरीब बेटियों की शादी में मिलने वाली सरकारी मदद नियम-कायदों के ऐसे जाल में उलझी हैं, जिससे असली हकदार को उसका हक नहीं मिल पाता। गरीब पिता की मौत या महिला के परित्यक्ता होने पर बेटी के हाथ पीले करने के लिए आर्थिक सहायता मिलती

Financial help is available for daughter marriage in case of father death or woman abandonment in champawat

तल्लापाल की नेहा और तल्लादेश की कविता के माता-पिता दोनों नहीं है। ये दोनों इस लाभ से वंचित हैं। सीएम कैंप कार्यालय के नोडल अधिकारी केएस बृजवाल ने कहा कि इस मामले में शासन पर मंथन चल रहा है। फिर भी मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जाएगा।

पात्रता
  • एससी-एसटी की बेटी की शादी के लिए माता-पिता दोनों के होते हुए भी योजना का लाभ मिलता है।
  • एससी-एसटी वर्ग की बेटी के माता-पिता नहीं होने पर उसका पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति को भी योजना का लाभ दिया जा सकता है।
  • सामान्य जाति में विधवा और परित्यक्ता पेंशन लेने वाली महिला की बेटी के विवाह से योजना का लाभ दिया जाता है।
  • सभी वर्गों में पात्रता के लिए अंत्योदय या बीपीएल हो अथवा मासिक आय चार हजार रुपये की आय जरूरी है।
  • सामान्य जाति में गरीब वर्ग के दोनों माता-पिता की मौत पर विवाह राशि नहीं मिलती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post सरेबाजार युवती के मुंह में डाली पिस्तौल की नली, तीन बार दबाया ट्रिगर..
Next post जम्मू में आज साउदर्न सुपर स्टार को टक्कर देने उतरेंगे