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31 मई तक बंद, कुछ ढील के साथ रहेगी चौकसी

दुर्ग जिले छठवीं बार लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के वजह से जिले में कोरोना का संक्रमण की दर में कमी आई है। यहीं वजह है कि जिले में 6 अप्रैल से लगातार जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को लगा कर रखा है। अब इसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मौजूदा लॉकडाउन पहले की ही तरह सख्त होगा और जिले की सीमाएं भी सील रहेगी। लेकिन इस दौरान लोगों को पहले से ज्यादा छूट दी जाएगी।

जिले में ट्रेड वाइज अल्टरनेट डे में दुकानें खोली जा सकेगी। यह छूट केवल सुबह 11 से शाम 5 बजे तक के लिए होगी। दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जारी की निर्देश

 

छूट दी गई

  • बैंक जिसमें 5 या 5 से कम कर्मचारी कार्यरत होंगे। कृषि जरूरत को देखते हुए सभी सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक पूरे स्टाफ के साथ खोले जा सकेंगे।
  • मंगलवार, गुरुवार और शनिवार मोबाइल दुकान को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल में मानते हुए इन्हें खोलने की अनुमित होगी।
  • सोमवार से शनिवार (समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक)- वाहन मरम्मत, पंचर सुधार की दुकानें।
  • सोमवार से शनिवार (समय सुबह 6 से 11 बजे तक)- फल, सब्जी, अंडा, मांस, मटन, मछली, पोल्ट्री व आटा चक्की।
  • सोमवार, बुधवार व शुक्रवार (समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक​​​​​​​)-सराफा, कपड़ा (रेडीमेड), बर्तन (क्रॉकरी प्लास्टिक), फूटवियर, मोबाइल शॉप एंड एसेसरीज, कास्मेटिक एंड गिफ्ट आइटम, स्टेशनरी, लॉड्री सर्विसेज, पैकेजिंग मटेरियल।
  • मंगलवार, गुरुवार, शनिवार (समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक​​​​​​​)-अनाज, किराना, डेली निड्स, मनिहारी, डिस्पोजल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, फ्लावर शॉप, आटो पंप, आटो पार्टस, दुग्ध व दुग्ध उत्पादन संबंधी दुकानें, हार्डवेयर, प्लंबिंग व भवन निर्माण सामग्री।
  • कुछ अन्य व्यवसाय को खोलने की अनुमति का आग्रह व्यापारिक संगठनों ने किया है। इस संबंध में समीक्षा पश्चात एक सप्ताह बाद निर्णय लिया जाएगा।

छूट मिली शर्तों 

  • ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से होम डिलवरी, केवल शाम 5 बजे तक।
  • लोक सेवा केंद्र और च्वाइस सेंटर खोले जा सकेंगे, लेकिन नियमों का पालन कर होगा।
  • होटल व रेस्टोरेंट से ऑनलाइन सिस्टम से केवल होम डिलीवरी की अनुमति सुबह 6 से रात 9 बजे तक। नियम तोड़ा तो 30 दिन के लिए प्रतिष्ठान सील होगा। टेक अवे या इन हाउस डायनिंग नहीं होगी।
  • मंडी और सब्जी बाजार बंद रहेंगे, लेकिन सप्लाई सिस्टम को बनाए रखने गोडाउन व मंडियों में लोडिंग अनलोडिंग के लिए रात 10 से सुबह 6 बजे तक छूट रहेगी। थोक फल व सब्जी बाजार में यह समय लागू होगा।
  • खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण की बिक्री और मरम्मत की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन केवल सुबह 11 से शाम 5 बजे तक। खाद के ट्रकों की आवाजाही।
  • वाहनों के रिपेयरिंग शॉप व वर्कशॉप खुलेंगे लेकिन विक्रय शो रूम को इजाजत नहीं होगी।
  • थोक किराना, अनाज व आलू-प्याज की दुकानें शाम 5 बजे तक।
  • दूध पार्लर और वितरण सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 से साढ़े 7 बजे तक।

यह सब रहेगा बंद

  • जिले के अंतर्गत आने वाली सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। केवल ऑनलाइन आर्डर पर होम डिलीवरी की छूट।
  • पान, सिगरेट, ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड स्टाल बंद रहेंगे। सभी तरह की मंडियां और पसरा दुकानें बंद रहेंगे।
  • सभी धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल पार्क जनता के लिए बंद रहेंगे।
  • सभी तरह के बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, सब्जी बाजार, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम।

इसके अलावा  सभी गतिविधियों पर बंदिश 

  • सभी सरकारी दफ्तर आम आदमी के लिए बंद रहेंगे लेकिन 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ ऑफिशियल कार्य होंगे।
  • सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। विवाह व अत्येष्टि में पूर्व की तरह केवल 10 लोगों को परमिशन रहेगा।
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास सभी बंद रहेंगी।

रात में कड़ा प्रतिबंध
जिले में कारोबारियों को व्यापारिक गतिविधियों के लिए केवल दिन में छूट रहेगी। रोजाना शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा।

जिले में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दिन जिन दुकानों को छूट दी गई है, उन्हें भी पूरी तरह बंद रखा जाएगा। सरकारी राशन दुकानें भी बंद रहेगी। दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पैट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध वितरण और होम डिलीवरी की सुविधा होगी।

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