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दो पहिया वाहन चालन के दौरान हेलमेट लगाना हैं अनिवार्य नहीं तो होगी कार्रवाई

दुर्ग :- कल दिनांक को आयोजित सड़क सुरक्षा समिति के बैठक में बिना हेलमेट वाहन चालन के दौरान सड़क दुर्घटना होने पर मृत्यु दर को रोकने हेतु जिला दण्डाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेन्ट्रल एवेन्यू मार्ग में बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले पर कार्यवाही करने हेतु दिये गये सख्त निर्देश के परिपालन में आज दिनांक को उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा यातायात के समस्त अधिकारी/ कर्मचारियों की मीटिंग लेकर वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा दिये गये निर्देश से अवगत कराया गया और कल दिनांक 01 फरवरी से हेलमेट पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गयां।

यातायात के समस्त जोन प्रभारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारी /कर्मचारी को दो पहिया वाहन चालन के दौरान हेलमेट धारण करने हेतु सख्त निर्देश दिये गये है। पुलिस का जवान यदि बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाते पकडा जाता है तो उस पर भी विशेष कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है इस अभियान में यातायात के साथ थाना/चौकी का बल भी सम्मलित होगा वाहन चेकिंग के दौरान स्टापर लगाकर कार्यवाही करने हेतु भी  बताया गया और कार्यवाही पश्चात लगाये गये स्टापर से सडक से हटाने हेतु समझाईस दी गई।

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