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जिला कार्यक्रम प्रबंधक पर गिरी गाज: फर्जी दस्तावेज से कर रहे थे नौकरी, आयुक्त ने की सेवा समाप्त

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज से नौकरी करने का मामला सामने आया है। जिसके बाद अब जिला स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ प्रिंस जायसवाल पर कार्यवाही हुई है। जायसवाल की संविदा सेवा समाप्त कर दी गई है। आयुक्त सह मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर ने आदेश जारी किया है।

दुर्ग बीईओ सस्पेंड
वहीं युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में गड़बड़ी किए जाने के कारण दुर्ग के विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोविंद साव को निलंबित कर दिया गया है। उन पर अपनी पत्नी को अतिशेष प्रक्रिया से मुक्त रखने कूटनीति करने का आरोप लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्ग बीईओ गोविंद साव का पत्नी कुमुदनी साव शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सेक्टर-9 भिलाई में कार्यरत है। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे शिक्षक जो स्कूलों में अतिरिक्त हैं, उन्हें वहां से हटाकर दूसरे विद्यालयों में भेजा जाना है।

बीईओ की शिक्षक पत्नी का भी नाम सूची में
इस प्रक्रिया में बीईओ की शिक्षक पत्नी का नाम भी अतिशेष की सूची में आया। नियमतः उन्हें उक्त विद्यालय से हटाकर दूसरे स्कूल भेजा जाना था, लेकिन बीईओ ने कूटरचना करते हुए अपनी पत्नी को गणित की उच्च वर्ग शिक्षक बताकर जानकारी आगे कार्यलय में संप्रेषित की। चूंकि उक्त स्कूल में गणित उच्च वर्ग शिक्षक का पद रिक्त था, ऐसे में उनकी पत्नी को स्कूल से हटना नहीं पड़ता। जांच में यह बात सामने आने पर बीईओ को दुर्ग संभागायुक्त सत्य नारायण राठौर ने निलंबित कर दिया है। उन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें दुर्ग जिला शिक्षा कार्यालय अटैच किया गया है।

4 जून तक कार्यवाही करने के आदेश
नवीन शैक्षणिक सत्र से पूर्व युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पूर्ण करने की कोशिश लोक शिक्षण संचालनलाय द्वारा की जा रही है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए इस संदर्भ में आदेश भी जारी कर दिया गया है। डीपीआई ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा है कि 28 मई तक अतिशेष शिक्षकों का परीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 4 जून तक अतिशेष शिक्षकों का पदास्थापना आदेश जारी किया जाए। 4 जून तक उक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।

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