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भिलाई नगर। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन के मामले में भिलाई और कुम्हारी के 2 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। भिलाई-3 स्थित ज्योति हॉस्पिटल में छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के तहत जांच करने पहुंची टीम को बड़ी लापरवाही देखने को मिली। इस हास्पिटल का जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का एनओसी 12 मार्च 2021 से 28 मई 2023 तक ही था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी और बिना पर्यावरण एनओसी के नियमित रूप से इस चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा था, जो कि नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन व नियम विपरीत है। नतीजतन ने नर्सिंग होम एक्ट के अध्याय तीन की कंडिका 12 क (1) के तहत चिकित्सकीय व्यवसाय तत्काल बंद कर वैध दस्तावेज कार्यालय में पेश करने के बाद ही संस्थान का संचालन करने का निर्देश दिया है।
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इसी तरह कैलाश नगर, कुम्हारी स्थित एपेक्स सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने नर्सिंग होम एक्ट जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला टीम के साथ पहुंचे। यहां भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की एनओसी 21 मार्च 2023 तक ही था। बिना पर्यावरण एनओसी के नियमित रूप से चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा था। एक्ट के अध्याय तीन की कंडिका 12 क (1) के तहत चिकित्सकीय व्यवसाय तत्काल बंद करने को कहा गया है।
जांच टीम ने ज्योति और एपेक्स अस्पताल के संचालकों से नोटिस में पूछा है कि आज दिनांक तक पर्यावरण एनओसी के बिना ही चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा था। यह नियम विपरीत है, तो क्यों न नियम विरुद्ध संचालन के लिए उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर लायसेंस निरस्तीकरण की अनुशंसा की जाए?
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