![](https://jagatbhumi.com/wp-content/uploads/2024/07/SANTOSH.jpeg)
![](https://jagatbhumi.com/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-03-15-at-12.05.51-PM.jpeg)
भिलाई:रजत बिल्डकान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर लेकर करीब 80 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी करने वाले आरोपितों के खिलाफ न्यायालय ने प्राथमिकी करने का आदेश दिया है। आरोपितों में दुर्ग का चर्चित सीए श्रीपाल कोठारी सहित सुरेश कोठारी, कुसुुम कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी और ममता कोठारी शामिल हैं।
![](https://jagatbhumi.com/wp-content/uploads/2023/10/WhatsApp-Image-2024-01-04-at-5.19.19-PM.jpeg)
![](https://jagatbhumi.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-22-at-4.41.45-PM.jpeg)
महावीर आवास योजना प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रजत सुराना ने अपने अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव के माध्यम से न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिस पर न्यायालय ने दुर्ग कोतवाली पुलिस को आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी कर 28 जनवरी 2023 तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार, दुर्ग निवासी आरोपित सुरेश कोठारी, कुसुम कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी, ममता कोठारी और पद्मनाभपुर निवासी सीए श्रीपाल कोठारी ने मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर महावीर आवास योजना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर को अपने स्वयं के नाम पर चढ़ा लिया था। महावीर आवास योजना प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग के डायरेक्टर रजत सुराना ने अपने अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव के माध्यम से न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया था।
जिस पर न्यायालय ने सिटी कोतवाली दुर्ग को आरोपित सुरेश कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी, कुसुम कोठारी, ममता कोठारी एवं सीए श्रीपाल कोठारी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना, गबन और आपराधिक षडयंत्र की धाराओं के तहत प्राथमिकी कर 28 जनवरी 2023 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है।
उल्लेखनीय है कि आरोपितों में तीन आरोपित सुरेश कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी और श्रीपाल कोठारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बरत्तला थाना में भी धोखाधड़ी और कूटरचना और आपराधिक षडयंत्र रचने की धाराओं के तहत प्राथमिकी है।
प्रकरण में आरोपितों पर 54 करोड़ रुपये के शेयर की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए कोलकाता पुलिस कई बार दुर्ग भी पहुंची थी। लेकिन, आरोपितों के फरार होने के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी थी। इसके बाद अब दुर्ग जिले में भी इनके खिलाफ प्राथमिकी करने का आदेश हुआ है।
![](https://jagatbhumi.com/wp-content/uploads/2023/11/WhatsApp-Image-2024-03-18-at-1.37.36-PM.jpeg)