*अपराध नियंत्रण एवं लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु दुर्ग पुलिस की क्राइम मीटिंग सम्पन्न*

*अपराध नियंत्रण एवं लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु दुर्ग पुलिस की क्राइम मीटिंग सम्पन्न*

▪️ *थानों में सन 2000 से लंबित खात्मा/ खारिजी की जिसका निराकरण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है उनको न्यायालय से स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया*

▪️ *निगरानी एवं गुंडा बदमाशों की सतत चेकिंग कर नियमित निगरानी एवं सत्यापन सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए।*

▪️ *स्थायी वारंटियों की तामीली, पुराने लंबित प्रकरणों के निराकरण एवं वारंटियों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने कहा गया*।

▪️ *दुर्घटनाओं में जप्त वाहनों के त्वरित सुपुर्दनामे, मालखाना रिकॉर्ड अपडेट एवं शासकीय संपत्तियों के व्यवस्थित संधारण के निर्देश दिए गए।*

▪️ *फरियादियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार, प्रत्येक सूचना पर त्वरित कार्रवाई एवं विभागीय अनुशासन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।*

 

संक्षिप्त विवरण :

दिनांक 19.05.2026 को उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों की पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 06 में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में अपराध नियंत्रण, लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण, वारंटियों की तामीली, मालखाना संधारण, शासकीय संपत्तियों के रिकॉर्ड अद्यतन रखने एवं पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

 

बैठक में निम्नानुसार निर्देश दिए गए :-

 

1. *निगरानी एवं गुंडा बदमाशों की सतत चेकिंग सुनिश्चित करते हुए बीट प्रभारी द्वारा प्रतिमाह एवं थाना प्रभारी द्वारा प्रत्येक तीन माह में नियमित सत्यापन करने कहा गया, आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक नियमित रूप से एबी नोटबुक रखेंगे और उसका संधारण करेंगे*

 

 

2. स्थायी वारंटियों की तामीली हेतु सभी बीट प्रभारियों को वारंट की प्रतियां उपलब्ध कराकर तामीली संबंधी प्रयासों की स्पष्ट जानकारी दर्ज करने निर्देशित किया गया।

 

 

3. वारंटियों की सूची एवं फोटो थानों में प्रदर्शित करने तथा सूचना देने हेतु थाना एवं पेट्रोलिंग स्टाफ के संपर्क नंबर सार्वजनिक करने कहा गया।

 

 

4. आम नागरिकों द्वारा वारंटियों की सूचना देने पर इनाम दिए जाने संबंधी जानकारी का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए।

 

 

5. पुराने लंबित आपराधिक प्रकरणों का 15 दिवस के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया।

 

 

6. दुर्घटनाओं में जप्त वाहनों को विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत संबंधित वाहन स्वामियों को सुपुर्दनामे एवं हिफाजतनामे पर सौंपने आवश्यक पहल करने निर्देशित किया गया।

 

 

7. प्रत्येक थाने में मालखाना मुंशी को जप्त माल की जानकारी नियमित रूप से अपडेट रखने हेतु निर्देश दिए गए।

 

 

8. थानों में प्राप्त समस्त शासकीय संपत्तियों का नियमानुसार पंजीयन एवं रिकॉर्ड अद्यतन रखने कहा गया।

 

 

9. थाना परिसर के प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों की वर्तमान स्थिति का विवरण रजिस्टर में स्पष्ट रूप से दर्ज करने निर्देशित किया गया।

 

 

10. थाना आने वाले फरियादियों एवं पीड़ितों की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुनकर सम्मानजनक व्यवहार एवं विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा गया।

 

 

11. प्रत्येक घटना अथवा सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए।

 

 

12. सउनि से निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों की एसीआर इसी माह ऑनलाइन दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया।

 

 

13. पुलिस विभाग में अनुशासन बनाए रखते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने कहा गया।

 

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