प्रार्थी एवं प्रार्थी की मॉ स्व. सुरजाबाई साहू के नाम पर संयुक्त रुप से भूमि स्वामित्व में मौजा ग्राम.पतोरा तहसील पाटन जिला दुर्ग में भू.अभिलेख में दर्ज रहा है

थाना कोतवाली दुर्ग में प्रार्थी पुसऊराम साहू ग्राम पतोरा थाना उतई ने एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया । *प्रार्थी एवं प्रार्थी की मॉ स्व. सुरजाबाई साहू के नाम पर संयुक्त रुप से भूमि स्वामित्व में मौजा ग्राम.पतोरा तहसील पाटन जिला दुर्ग में भू.अभिलेख में दर्ज रहा है* । उपरोक्त भूमि को *प्रार्थी का पुत्र रुपेश कुमार साहू पर दबाव बनाकर अनुचित लाभ उठाते हुए भूनेश्वर साहू, देवादास मानिकपुरी, पूरन लाल साहू एवं अन्य साथियों के द्वारा लाखों रुपये की इसकी मूल्यवान भूमि हड़पने के लिए एक कूटरचित आम मुख्त्यारनामा उप.पंजीयक कार्यालय दुर्ग में उपरोक्त दिनांक को निष्पादित कराया है ।* उपरोक्त आम मुख्त्यारनामा भू.अभिलेख के स्वामी *प्रार्थी व प्रार्थी के माँ की अनुपस्थिति में इनकी बिना जानकारी व सहमती के इसके व इसकी माँ की जगह अन्य व्यक्तियों को उपस्थित कराकर निष्पादित कराया गया है।* उपरोक्त दस्तावेज में इसके व इसकी माँ के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान नहीं है *अन्य व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षर /अंगूठा निशान के द्वारा उपरोक्त कुटरचित दस्तावेज का निष्पादन किया गया है।* उपरोक्त कूटरचित इकरारनामा उप.पंजीयक कार्यालय दुर्ग निष्पादित किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर *थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध धारा 420, 423, 467, 468, 470, 471, 129बी, 34 भादवि आरोपियो के विरूध्द कायम कर विवेचना में लिया गया ।*

प्रकरण की विवेचना, आरोपियों की पतासाजी कर *आरोपी भूनेश्वर साहू, देवादास मानिकपुरी, पूरन लाल साहू को हिरासत में लिया जाकर घटना के संबंध में विस्तृत पुछताछ करने पर आरोपिया के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ षडयंत्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेज से आम मुख्यतयारनामा तैयार इंकरारनामा के माध्यम से धोखाधडी करना स्वीकार किया । आरोपियों को आज दिनांक 03.11.2025 को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा* गया है।

 

*गिरफ्तार आरोपी*

1. भूनेश्वर प्रसाद साहू निवासी ग्राम पतोरा थाना उतई

2. देवादा मानिकपुरी निवासी ग्राम अचानकपुर थाना उतई

3. पूरन लाल साहू निवासी ग्राम अचानकपुर थाना उतई

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