



छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निलंबित आईपीएस एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ सुपेला थाना के अंतर्गत स्मृतिनगर पुलिस चौकी में एक व्यापारी से 20 लाख रुपये के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रहने के दौरान उन्होंने केस को कमजोर करने के बदले में एक करोड़ रुपये की मांग की थी।



सूर्य अपार्टमेंट भिलाई निवासी व्यापारी के रापुर में रहने वाले व्यवसायिक पार्टनर रणजीत सिंह सैनी के माध्यम से रोड ठेकेदार से जीपी सिंह ने 20 लाख रुपये एडवांस भी लिए थे।
सूर्य विहार भिलाई निवासी रोड कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर जांच उपरांत स्मृतिनगर पुलिस चौकी में प्रथामिकी दर्ज कर सुपेला थाना में भेजी गई है। मामले में निलंबित जीपी सिंह और उनके सहयोगियों पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 388, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है।
प्राथमिकी में उल्लेखित है कि कांट्रैक्टर का लेन-देन का विवाद था, साझेदार ने बड़ी रकम डकार ली थी। तब रायपुर रेंज आईजी जीपी सिंह थे। कथिततौर पर जीपी सिंह का साझेदार को सपोर्ट था, जिसकी वजह से उसे पैसे भी नहीं मिले और फर्जी केस में भी फंसा दिया गया।

इस दौरान व्यापारी की पत्नी और परिजनों से केस को कमजोर करने के बदले में एक करोड़ रुपये की डिमांड की गई।बीस लाख रुपये एडवांस के तौर पर वसूले गए।

हाल ही में एसीबी की कार्रवाई के दौरान, जहां जीपी सिंह की काली कमाई का पर्दाफाश हो रहा है। वहीं, सरकार के कड़े रुख को देखते हुए पुराने पीड़ित भी सामने आने लगे हैं।
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