मास्क नहीं पहनने पर 200 रु. लगेगा जुर्माना

मास्क नहीं पहनने पर 200 रु. लगेगा जुर्माना

अब शासन, प्रशासन, पुलिस सख्त हो गई है। अब किसी की बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि गाइडलाइन पालन करने को लेकर कलेक्टर जनमेजय महोबे ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। ऐसी स्थिति जुलाई, सितंबर के बाद अब दोबारा बन रही है। नियम का उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। होम क्वारेंटाइन के नियमों का अवहेलना करने पर एक हजार रुपए जुर्माना लगेगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए पाए जाने की स्थिति में 200 रुपए, दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिक अगर सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेंगे तो 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने पर भी 200 रुपए जुर्माना लगेगा। आदेश के बाद अब नगर पालिका, नगर पंचायत, राजस्व विभाग व पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनना जरूरी है। जुर्माना न देने की स्थिति में विनियम, 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय, अस्पतालों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य है। कार्यालय एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी नियम का पालन करना होगा। दो पहिया, चार पहिया वाहन में सफर के दौरान भी सभी को नियम का पालन करना होगा। डिस्पोजेबल तथा कपड़े के मास्क का उपयोग करने कहा गया है। मास्क न उपलब्ध होने पर गमछा, रुमाल, दुपट्टा से मुंह, कान ढके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post एसबीआई कैश काउंटर से चोरी कर,प्रेमिका के डांस में उड़ाए
Next post विश्वास पर टिकी है देश की वित्तीय व्यवस्था,परिश्रम से बनेगा आत्मनिर्भर भारत, पीएम मोदी