धमतरी। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबे के सामने 11 अगस्त 2025 की रात मामूली विवाद के बाद रायपुर के तीन युवकों की हत्या के मामले में न्यायालय ने बुधवार को पांच दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।





धमतरी। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबे के सामने 11 अगस्त 2025 की रात मामूली विवाद के बाद रायपुर के तीन युवकों की हत्या के मामले में न्यायालय ने बुधवार को पांच दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी मोहन सिंह कोर्राम ने प्रकरण की सुनवाई की। घटना के ठीक एक साल के भीतर मामले में फैसला आने से यह प्रकरण जिले के चर्चित तिहरे हत्याकांडों में शामिल हो गया है।
दोषियों में मुख्य आरोपी गोपी दीवान (20), निवासी मथुराडीह थाना अर्जुनी, कुलेश्वर नेताम (25), निवासी कोर्रा थाना भखारा, रणवीर कुमार साहू (20), निवासी ईर्रा थाना भखारा, कमलेश ध्रुव (19), निवासी आमापारा धमतरी और गौतम दीवान (22), निवासी मथुराडीह थाना अर्जुनी शामिल हैं।
11 अगस्त 2025 की रात रायपुर के संतोषी नगर और सेजबहार क्षेत्र में रहने वाले आलोक सिंह ठाकुर, नितिन टांडी और सुरेश हियाल (तांडी) अपने दो दोस्तों के साथ कार से धमतरी-सोरम घूमने निकले थे। रात में सभी ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबे पर खाना खाने पहुंचे थे। इसी दौरान ढाबे के आसपास मौजूद आरोपियों से उनका विवाद हो गया। बताया गया कि आरोपित नशे में थे और ढाबे के आसपास आने-जाने वाले वाहनों को रोककर विवाद और मारपीट कर रहे थे। इसी दौरान रायपुर से आए युवकों के साथ भी गाली-गलौज शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया।
