हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस अधीक्षक को नाबालिग के साथ थर्ड-डिग्री के आरोपों पर नोटिस भेजा

हरियाणा :- हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने हरियाणा के DGP व पानीपत के पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजा है। मामला पानीपत की CIA दो स्टाफ में एक 15 साल के नाबालिग को Third Degree देने से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने पानीपत सेशन जज सुदेश कुमार शर्मा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट ने पानीपत के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत को नोटिस जारी करते हुए 19 जुलाई तक जवाब मांगा है। नोटिस में पूछा गया है कि आखिर आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए। वहीं DGP शत्रुजीत कपूर को पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।

नाबालिग को Third Degree देने की सेशन जज ने की थी जांच
दरअसल CIA दो थाने में नाबालिग को Third Degree देने के मामले में सेशन जज थाने की वास्तविक स्थिति की जांच करने पहुंचे थे। उस समय उनके लिए 7 से 8 मिनट तक गेट ही नहीं खोला गया। सेशन जज ने हाईकोर्ट में दी अपनी रिपोर्ट में कई बड़ी खामियों का उल्लेख किया। रिपोर्ट में थाने के सीसीटीवी में की जाने वाली गडबड़ी का भी खुलासा किया गया।

पानीपत के इसराना थाने में 7 जुलाई 2022 को केस दर्ज किया गया। इस मामले में CIA 2 ने दो अगस्त 2022 को 15 साल के एक लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अनाज मंडी स्थित CIA दो थाने में उसे Third Degree दिया गया। इस मामले में उसके परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका डाली। नाबालिग ने कोर्ट में बोला था कि थाने के अंदर के हालात अच्छे नहीं हैं। वहां के सीसीटीवी भी चेक करवाए जाएं।

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