



दिनॉंक 25.07.25 को प्रार्थीया पुर्णिमा चौहान ने थाना सुपेला में लिखित आवेदन देकर आरोपीया नेमा गोस्वामी के द्वारा महिलाओं से विभिन्न फायनेश बैंक से लोन निकलवा कर तबीयत खराब होने के बहाने बनाकर, बहला फुसलाकर, किस्त स्वंय पटांउगी कहकर, बरगलाकर झूठ बोलकर, परिवार जनो को बिमारी का ईलाज, परिवारिक खर्च का हवाला देकर महिलाओं से धोखाधडी करने की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध क0 853/25 धारा 318 (4) बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया । जरिये मुखबीर सुचना मिलने पर आरोपिया नेमा गोस्वामी को रायपुर मंगल बाजार से लेकर थाना लाकर पूछताछ करने पर आरोपिया व्दारा दो माह पूर्व से रैशने आवास की महिलाओं को स्माल बैंक फायनेश के माध्यम से लोन दिलवायी थी, लोन लेने वाले कम पढ़ी लिखी घरेलू महिलाओं से सभी नगद रकम 15,00,000/- रूपए छल पूर्वक धोखाधडी कर लालच देकर नगद रकम हड़प लेना बताई। प्रकरण में आरोपिया नेमा गोस्वामी का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडीसियल रिमाण्ड में भेजा गया है।



नाम आरोपीः- श्रीमती नेमा गोस्वामी पति ईश्वरी गोस्वामी उम्र 55 वर्ष पता रेश्ने आवास नेहरू नगर वार्ड क 05 थाना सुपेला जिला दुर्ग हाल मंगल बाजार रायपुर थाना आजाद चौक जिला रायपुर छ०म०
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक विजय यादव, उनि चितराम ठाकुर, प्र. आर. सुबोध पाण्डेय, आरक्षक राजु राणा, दुर्गेश सिंह राजपुत, म.आर. ममता वासनिक का विशेष योगदान रहा।