



थाना खुर्सीपार को जरिए मुखबीर अवैध रूप से गांजा बिक्री करने की सूचना मिलने पर थाना खुर्सीपार पुलिस व्दारा सूचना तस्दीक एवं रेड कार्यवाही किए जाने पर घटनास्थल आई टी आई मैदान खुर्सीपार में आरोपिया अकुला मीना उर्फ ए सुनीता उर्फ गररी एवं सी एच जयदेव ऊर्फ जयदेव के संयुक्त कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा वजनी 01 किलो 175 ग्राम कीमती 12,960/- रुपए एवं बिक्री रकम 500/- रूपये तथा एक एक्टीवा वाहन कीमती 40,000/- रुपए कुल कीमती 53,460 रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपीयो का कृत्य धारा 20(ख) नारकोटिक एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने से एनडीपीएस एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही कर अभियुक्तों को दिनांक 11/07/2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
नारकोटिक एक्ट की कार्यवाही में सउनि सुरेंद्र राजपूत थाना खुर्सीपार एवं हमराह स्टाफ प्र. आरक्षक क्र. 876 आनंद तिवारी, आर. 691 शैलेष यादव, आर. 842 चुमुक सिन्हा, महिला आरक्षक क्र. 774 अकांक्षा बरूआ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

अपराध क्रमांक 143/2025 धारा 20(ख)नारकोटिक एक्ट
नाम आरोपी :-
1 अकुला मीना ऊर्फ ए सुनीता ऊर्फ गररी पति ए कमल उम्र 32 वर्ष पता चंद्रशेखर आजाद नगर सीपर मोहल्ला देना बैंक के पीछे छावनी थाना छावनी जिला दुर्ग छ.ग.
2.सी एच जयदेव ऊर्फ जयदेव पिता सी एच शंकर राव उम्र 24 साल पता बालाजी नगर खुर्सीपार सडक एनएडी क्वाटर नंबर 11 डी, खुर्सीपार जिला दुर्ग छ.ग.