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अवैध रूप से तम्बाखू युक्त हुक्का का सेवन कराने वाले 07 आरोपियों के विरूद्ध किया गया कोटपा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही

दुर्ग-भिलाई शहर के पान दुकानों एवं डेली निड्स की दुकानों पर चोरी-छिपे दुकान संचालकों व्दारा लोगों को अवैध रूप से तम्बाखू युक्त हुक्का का सेवन कराएं जाने की प्राप्त हो रही सूचना को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 08.07.2025 को अवैध रुप से नशा का सेवन करवाने वाले के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री विजय अग्रवाल के द्वारा दिये गये दिशा निर्देश में थाना/चौकियों से टीम गठित कर अभियान चलाया गया ।

उक्त अभियान के अन्तर्गत थाना मोहन नगर अन्तर्गत स्टेशन रोड दुर्ग में एसएसडी डेली निड्स दुकान का संचालक रोहित जसवानी, 34 वर्ष सिंधी कालोनी दुर्ग व्दारा दुकान की विधिवत् तलाशी ली जाकर अवैध रूप से सिगरेट एवं हुक्का सामग्री रखकर बाहर लड़कों को सप्लाई करना पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर इलेक्ट्रानिक सिगरेट, हुक्का पार्ट एवं अन्य सामग्री 352000/- रू की सामग्री जप्त की गई है।

थाना भिलाई नगर अन्तर्गत गुलेरी पान दुकान सिविक सेण्टर के संचालक अंकित उपाध्याय व्दारा अपने पान ठेला में ग्राहकों को चोरी छुपे हुक्का पिलाता है तथा हुक्का पीने का सामाग्री तथा अलग अलग फ्लेवर का हुक्का तम्बाखु तथा हुक्का पॉर्ट को बेचता है कि सूचना पर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार कर आरोपी के गुलेरी पान दुकान सिविक सेंटर भिलाई में पहुंच कर साक्षीगणों की उपस्थिती में आरोपी का तलाशी लिया गया आरोपी तथा पान ठेले का तलाशी लिया गया | पान दुकान में रखे हुक्का पीने का सामाग्री तथा विभिन्न फ्लेवर के अबजल कंपनी का नशीली तंबाखू का पैकेट 25 नग के अलावा हुक्का पीने पार्ट्स (सामाग्री) तथा अन्य सामाग्री प्राप्त हुआ जिसे बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया।
थाना सुपेला अन्तर्गत नेहरू नगर स्थित प्यूमेल डेली निड्स का दुकानदार हरिश तलरेजा, नेहरू नगर सुपेला व्दारा, चौकी स्मृतिनगर क्षेत्रान्तर्गत वंश पान पैलेस के संचालक कैलाश धनकुटे व्दारा, कैलाश डेली निड्स के संचालक कैलाश बिसाई व्दारा एवं लक्की चंदानी, कादम्बरी नगर , दुर्ग एवं लक्ष्मीकांत दुबे जुनवानी, स्मृतिनगर व्दारा अपनी दुकान के माध्यम से चोरी-छिपे लोगों को तम्बाखू युक्त हुक्का का सेवन कराया जाना पाया गया।
आरोपी को हुक्का पीने का सामाग्री को कब्जे में रखने बिक्री करने तथा लोगों को पीने का सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में धारा 94 BNSS का नोटिस देकर वैध कागजात/लाईसेंस पेश करने हेतु निर्देश दिया गया | जो कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए। आरोपियों के कब्जे से विधिवत् हुक्का की सामग्री आदि जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कोटपा एक्ट के अन्तर्गत अपराध धारा 4(क),21 (क) सिगरेट और अन्य तंबाखू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद प्रदाय एंव वितरण का विनियमन )का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है ।

उक्त कार्रवाई में संबंधित थाना/ चौकी एवं एसीसीयू की टीम की उल्लेख की भूमिका रही

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