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घर अंदर घुंसकर धारदार चाकू, डण्डा एवं हाथ मुक्का से मारपीट कर किया था जानलेवा हमला, आरोपीगण गिरफ्तार

दिनांक 11.05.2025 के दोपहर करीब 2.20 बजे प्रार्थी रंजीत सिंह अपने घर में था । ग्राम जोरातराई के चंदन कुमार उड़िया और सुरेन्द्र बाग प्रार्थी के घर के सामने गाली गलौच कर रहे थे, प्रार्थी गाली गुप्तार करने से मना किया तो चंदन कुमार उड़िया एवं सुरेन्द्र बाग दोनों एक साथ मिलकर समझाने वाले कौन होते हो कहते हुए चंदन ने अपने पास में रखे धारदार चाकू से प्रार्थी की हत्या करने की नियत से पेट में घुसाने के लिए वार किया जिससे दोनों हाथ की हथेलियां जख्मी हो गई । सुरेन्द्र बाग हत्या करने की नियत से प्रार्थी के सिर के पीछे हिस्से में 03 जगह धारदार चाकू से वार कर चोंट पहुंचाया । प्रार्थी की पत्नि माधुरी और संतोषी बीच बचाव कर सहारा देकर घर अंदर ले गये । पुनः कुछ देर बाद चंदन और सुरेन्द्र अपने अन्य साथी हिमांशु कुर्रे एवं अन्य के साथ प्रार्थी की हत्या करने की नियत से घर के अंदर घुस कर प्रार्थी के साथ चारों हाथ मुक्का व डण्डा से मारपीट किये, जिससे प्रार्थी के पीठ, दाहिने आंख के ऊपर में चोंट आई । रिपोर्ट पर थाना उतई में अपराध क्रमांक 180/2025 धारा 109, 118(1), 332(बी), 3(5) बीएनएस, 25, 27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपियों की पतासाजी कर आरोपी चंदन कुमार उड़िया, हिमांशु कुर्रे, सुरेन्द्र बाघ को जोरातराई से घेराबंदी कर अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किये । आरोपीगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो नग धारदार चाकू एवं एक डण्डा विधिवत जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उतई निरीक्षक विपिन रंगारी, उप निरीक्षक कमल सिंह सेंगर, सउनि नेमन सिंह साहू, प्र. आर. नेमु प्रसाद साहू, आरक्षक धु्रव नारायण चन्द्राकर, दुष्यंत लहरे, हुलेश्वर साहू, राजीव दुबे एवं दिलीप सिंह सिदार की भूमिका उल्लेखनीय रही है।

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