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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने थानों को लेकर जारी की बड़ी गाइडलाइन, डीजीपी को दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए एक याचिकाकर्ता ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कोतरा थाने की पुलिस पर आरोप लगाया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता शशि भूषण ने अपनी पत्नी के जरिए मामले में याचिका दायर की है। कोर्ट में याचिका लगाते हुए पुलिस पर प्रताड़ना और झूठा केस बनाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया गया है। इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए डीजीपी को प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए हैं।

बतादे कि हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने जमानत की याचिका लगाते हुए पुलिस पर प्रताड़ना और झूठा केस लगाने का आरोप लगाया था। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि कोरबा की कोतरा पुलिस ने एक मामले को लेकर एक लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी‌। पैसा नहीं देने पर पुलिस उन्हें पड़कर थाने ले आई और उसके पति के कपड़े उतार कर लॉकअप में उसकी पिटाई की। याचिकाकर्ता ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि पुलिस ने उनके ऊपर मामला भी दर्ज कर दिया है। वहीं पुलिस ने शिकायत में यह लिखा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अंतिम परीक्षा में पढ़ने के दौरान एनटीपीसी में नौकरी लगने के नाम पर 50-50 हजार रुपए के रिश्वत लेकर लोगों के साथ ठगी की है।

जब इस पूरे मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। कोर्ट में हुई बहस में पुलिस के द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने जमानत देने के साथ ही छत्तीसगढ़ डीजीपी को प्रदेश के सभी थाने में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इसकी पूरी मॉनिटरिंग जिले के एसपी से करवाने की बात कही है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इसे नियमित रूप से ऑपरेट भी किया जाना बेहद आवश्यक है।

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