चुनाव आयोग जिम्मेदार, हत्या का मुकदमा चलाया जाए, मद्रास हाइकोर्ट

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट ने  संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो, तो अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि यह जानते हुए भी कि कोरोना संक्रमण अभी है बावजूद चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई। इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए। साथ ही आयोग से कहा कि 2 मई की तैयारियां पहले से बता दें वरना मतगणना रोक दी जाएगी।

मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस. बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स और उससे जुड़े ब्लूप्रिंट तैयार करके नहीं बताया गया, तो मतगणना पर रोक लगा देंगी। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह स्वास्थ्य सचिव के साथ मिलकर 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए प्लान तैयार करे। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्लान बनाकर देने के लिए कहा है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्वास्थ्य का मसला काफी अहम है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अदालत को ये याद दिलाना पड़ रहा है। इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और चुनाव आयोग ने फिर भी चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post छत्तीसगढ़ में 12 हजार 666 नए मरीजों की पुष्टि, 199 संक्रमितों की मौत
Next post हाईकोर्ट फैसला, तलाक हो जाने के बाद पत्नी को भरण-पोषण मांगने का हक नहीं