शराब पीने के नाम पर पैसा मांग कर नहीं देने पर गाली गलौज मारपीट करने वाले फरार आरोपी गिरफ्तार

प्रार्थी रूपेश बिन्ड्रोकर उम्र 30 वर्ष साकिन पुरानी बस्ती सुपेला ने दिनांक दिनांक 07-10-2024 को शराब दुकान लक्ष्मी मार्केट सुपेला से शराब खरीदकर वही पी रहा था तभी मोनू अपने अन्य एक साथी के साथ आया और मुझे भी शराब पीना है पैसा दे कहा, मना करने पर मोनू एवं उसका साथी प्रार्थी से गाली गुफ्तार करते हाथ मुक्के से मारपीट किया, प्रार्थी के विरोध करने पर मोनू का दोस्त अपने जेब से एक छोटा सब्जी काटने वाला चाकू दिखाने लगा जिसे देखकर प्रार्थी हल्ला किया, लोगो की भीड़ इकट्ठा होने पर दोनो वहीं से भाग गये । प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1053/24 धारा 296 115 (2), 118(1), 119(1), 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया ।

आरोपी घटना घटित कर फरार हो गए थे । प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों की पतासाजी के दौरान सूचना प्राप्त होने पर आरोपी मोनू चौहान उम्र 26 साल निवासी गौतम नगर सुपेला को दिनांक 29-05-2025 को घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसके द्वारा अपने अन्य साथी छोटू वानखेडे निवासी शंकर पारा सुपेला के साथ घटना घटित करना स्वीकार किया । प्रकरण के आरोपी छोटू वानखेडे को हिरासत में लेकर घटना में प्रयुक्त सब्जी काटने वाले चाकू को आरोपी से विधिवत जप्त किया गया । आरोपी आदतन अपराधी है उनके विरूद्ध पूर्व में भी मारपीट एवं आर्म्स एक्ट के अपराध पंजीबद्ध है। आरोपियों को गिरफ्तार का न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक विजय यादव, प्र.आर. अमर सिंह, आर. सूर्यप्रताप, दुर्गेश राजपुत एवं अजय देवांगन की भूमिका उल्लेखनीय रही।

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