ठेकेदार पर गोलियां बरसाने के दोषी पूर्व विधायक पवन पांडेय को सात साल की सजा, जुर्माना भी लगा

अंबेडकरनगर. एमपी/एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश परविंद कुमार ने जानलेवा हमले के केस में अकबरपुर के पूर्व विधायक पवन पांडेय को सात वर्ष की सजा सुनाई है। उनके ऊपर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।सम्मनपुर थाने के परसकटुई निवासी अरविंद कुमार सिंह ने अकबरपुर कोतवाली के मोहम्मदपुर निवासी पूर्व विधायक पवन पांडेय और जगदंबा सिंह के खिलाफ जलालपुर थाने में 26 जून 1990 को जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था।

वारदात वाले दिन सुबह 10 बजे अरविंद सिंह अयोध्या जनपद के गोसाईगंज थाने के चाचिकपुर निवासी अनिल सिंह के साथ किछौछा बाजार के बरौना गांव ठेकेदारी के काम के लिए मजदूर लेने गए थे। लौटते समय जब वे किछौछा के सरदारनगर बाजार पहुंचे थे।इसी समय पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें ओवरटेक किया। उनके वाहन के सामने अपनी गाड़ी लगा दी। कार से पांच लोग असलहा लेकर निकले। उन पर ताबड़तोड गोलियां बरसाने लगे। गोलियों के छर्रे लगने से अरविंद और अनिल लोग घायल हो गए थे।इसके बाद वह कार मोड़कर जलालपुर की तरफ भागे। इस पर पीछे से भी फायरिंग की गई थी। अरविंद सिंह ने जलालपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय और जगदंबा सिंह को नामजद किया गया था। जलालपुर से विवेचना बसखारी थाने को हस्तांतरित कर दी गई थी।

पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस मामले के एक अभियुक्त जगदंबा सिंह की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। पवन पांडेय पहले से जेल में बंद हैं। सोमवार को पवन पांडेय को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

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