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मैडम मस्‍ती करने गईं थी थाईलैंड, एयरपोर्ट पर उतरवा लिए गए कान के कुंडल, जानें पर्सनल ज्‍वेलरी को लेकर नियम

थाईलैंड से मस्‍ती कर लौटी एक लेडी पैसेंजर के साथ एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ, जो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था. दरअसल, थाईलैंड से वापस आने के बाद इस लेडी पैसेंजर को एयरपोर्ट पर तलाशी के नाम पर पहले रोका गया, फिर किसी अपराधी की तरह उससे लंबी पूछताछ की गई. इस पूछताछ के बाद उसके कान से न केवल कुंडल उतरवा लिए गए, बल्कि उसके पास मौजूद पूरी ज्‍वेलरी को भी जब्‍त कर लिया गया. एयर इंटेलिजेंस यूनिट की इस कार्रवाई की वजह से इस लेडी पैसेंजर, उसके पति और बच्‍चों को लंबी प्रताड़ना का समाना करना पड़ा.
दरअसल, यह मामला दिल्‍ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है. कुछ दिनों पहले यह लेडी पैसेंजर पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए थाईलैंड गई हुईं थीं. चूंकि वह एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए थाईलैंड गईं थी, लिहाजा वह अपने साथ अपनी कुछ पर्सनल ज्‍वेलरी भी ले गईं थी. दिल्‍ली से थाईलैंड पहुंचने और थाईलैंड से आईजीआई एयरपोर्ट वापस आने तक सबकुछ ठीक रहा. लेकिन, जब वह एयरपोर्ट पर कस्‍टम के ग्रीन चैनल से गुजर रहीं थी, कस्‍टम की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने तलाशी के नाम पर उन्‍हें रोक लिया. जांच के नाम पर उसने उनके बैगेज का एक्‍सरे कराने के लिए कहा गया.
जबरन स्‍टेटमेंट पर कराए गए साइन!
एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान, लेडी पैसेंजर के कब्‍जे से 78 ग्राम वजन की रत्‍न जड़ित सोने की चार चूडि़यां, 67 ग्राम वजन का सोने का पेंडेंट, एक सोने की चेन और 45 ग्राम वजन की एक सोने की चूड़ी बरामद की गई. इस लेडी पैसेंजर ने एआईयू के अफसरों को बताया कि वह शादी समारोह में शामिल होने के लिए थाईलैंड गईं थीं और यह ज्‍वेलरी उनकी पर्सनल ज्‍वेलरी है. उन्‍होंने इसमें से कोई भी ज्‍वेलरी थाईलैंड से नहीं खरीदी है. लेकिन एआईयू के अफसरों ने उनकी एक न सुनी. आरोप यह भी है कि एआईयू ने लेडी पैसेंजर से स्‍टेटमेंट पर जबरन साइन कराए थे.
एयरपोर्ट पर हुई इस प्रताड़़ना से परेशान लेडी पैसेंजर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने न केवल इस लेडी पैसेंजर के पक्ष में फैसला सुनाया, बल्कि कस्‍टम पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, स्‍टेटमेंट में जबरन साइन कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं. वहीं, इस घटना के बाद विदेश यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एयरपोर्ट पर पर्सनल ज्‍वेलरी को लेकर नियम क्‍या हैं? क्‍या कोई पैसेंजर पर्सनल ज्‍वेलरी के साथ विदेश नहीं कर सकता है? क्‍या सोना पहनकर आने पर किसी भी पैसेंजर को इसी तरह की परेशानी का सामना करना होगा? 

क्‍या हैं पर्सनल ज्‍वेलरी को लेकर नियम?
पैसेंजर्स के दिमाग में चल रहे तमाम सवालों पर कस्‍टम के सीनियर ऑफिसर का कहना है कि पर्सनल ज्‍वेलरी को लेकर कस्‍टम एक्‍ट में नियम बिल्‍कुल स्‍पष्‍ट हैं. इन नियमों के तहत कोई भी पैसेंजर अपनी पर्सनल ज्‍वेलरी पहनकर विदेश आ-जा सकता है. लेकिन, उससे पहले उसे कस्‍टम एक्‍ट में निर्धारित एक प्रक्रिया को पूरा करना होगा. प्रक्रिया के तहत, विदेश जाते समय पैसेंजर को अपनी पर्सनल ज्‍वेलरी डिपार्चर टर्मिनल में स्थित कस्‍टम ऑफिस में डिक्‍लेयर करनी होगी. डिक्‍लेरेशन के दौरान, पैसेंजर को एक फार्म भरना होगा, जिससे पर्सनल ज्‍वेलरी से संबंधित पूरी जानकारी देनी होगी. एप्रूवर से जांच के बाद इस फार्म की सर्टिफाइड कॉपी पैसेंजर को दे दी जाएगी.
विदेश से वापस आने के बाद पैसेंजर टर्मिनल से बाहर निकलने के लिए कस्‍टम के ग्रीन चैनल की जगह रेड चैनल के रास्‍ते को चुने. रेड चैनल पर मौजूद कस्‍टम अधिकारी को इस फार्म को दिखाते हुए बताएं कि वह डिपार्चर के दौरान अपने साथ पर्सनल ज्‍वेलरी भी ले गए थे. ऐसा करने पर कोई पैसेंजर को किसी तरह की परेशानी का सामान नहीं करना पड़ेगा. कस्‍टम अधिकारी ने बताया कि पूर्व में कई ऐसे मामले आए हैं, जिनमें कुछ पैसेंजर आर्टिफिशयल ज्‍वेलरी पहनकर विदेश गए और वहां से असली ज्‍वैलरी पहनकर आ गए. ऐसी संभावनाओं के चलते पैसेंजर्स की पर्सनल ज्‍वेलरी भी जांच के दायरे में आती है. यदि आप इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो किसी भी तरह की परेशानियों से बच सकते हैं.

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