ताज़ा खबर
Home / Uncategorized / 14 साल की बच्ची की जबरन शादी के बाद पति ने किया जुल्म, खौफनाक वीडियो हुआ वायरल

14 साल की बच्ची की जबरन शादी के बाद पति ने किया जुल्म, खौफनाक वीडियो हुआ वायरल

बेंगलुरु/चेन्नै: डीएमके शासित तमिलनाडु में 14 साल की बच्ची की जबरन शादी कराने का भयावह चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में नाबालिग बच्ची ऐसा नहीं करने की गुहार लगाती है लेकिन उसे बचाने और पति द्वारा ले जाने पर कोई भी रोकने को आगे नहीं आता है। तमिलनाडु में कृष्णागिरी जिले का यह वीडियो विचलित कर देने वाला है। पुलिस ने पूरे मामले के तूल पकड़ने और इस घटना का वीडियो वायरल होने पर लड़के की कुल पांच लोगों को अरेस्ट किया है।

मजदूर के साथ कर दी शादी
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बच्ची को एक व्यक्ति जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा है। बच्ची बचाने की गुहार लगा रही है। उसी चीखें गूंज रही हैं, लेकिन व्यक्ति के पीछे चल रहे महिला-पुरुष भी उसकी मदद नहीं करत हैं। हाेसुर का यह वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने चार व्यस्कों को अरेस्ट किया है। जानकारी के अनुसार 14 साल की लड़की तमिलनाडु के होसुर के पास थोट्टामंजू पर्वतीय क्षेत्र में एक छोटे से गांव थिम्माथुर की है। स्थानीय स्कूल में कक्षा 7 तक पढ़ने के बाद, वह घर पर ही रह रही थी, लेकिन 3 मार्च को उसके परिवार ने उसकी शादी कर्नाटक के कालीकुट्टई के पहाड़ी गांव के 29 वर्षीय मजदूर मदेश से कर दी। उसकी आपत्तियों को अनसुना कर दिया गया।

शादी के बाद जबरन उठाया
अपने गृहनगर थिम्माथुर लौटने के बाद, लड़की ने फिर से शादी से असंतुष्टि जताई और अपने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के सामने भी अपनी आपत्ति जताई, लेकिन उसकी आपत्तियों पर फिर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। मदेश और उसके बड़े भाई मल्लेश (38) ने लड़की को जबरन एक रिश्तेदार के घर से कालीकुट्टई गांव ले गए। इस घटना को किसी स्थानीय व्यक्ति ने मोबाइल में कैद कर लिया। इसके बाद नाबालिग बच्ची की शादी के इस मामले का खुलासा हो पाया। पुलिस ने बच्ची से शादी करने वाले मदेश, उसके भाई मल्लेश, लड़की की मां नागम्मा और लड़की के पिता और मल्लेश की पत्नी को अरेस्ट किया है।

पॉस्को और बाल विवाह में केस
पुलिस ने इन सभी के खिलाफ POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) और बाल विवाह अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इन सभी को दो साल की जेल और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस के अनुसार लड़की अब अपने दादा-दादी के साथ रह रही है। बाल विवाह का कोई भी मामला सामने आने पर महिला एवं बाल हेल्पलाइन नंबर चाइल्डलाइन इंडिया – 1098, गुमशुदा बच्चे और महिलाएं 1094, महिला हेल्पलाइन – 181, राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन 112, हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन – 7827170170 पर सूचना दे सकते हैं।

About jagatadmin

Check Also

दामाद के घर में ससुराल वालों ने डाला डेरा, 500 लोग पहुंचे, लव मैरिज के बाद दूल्हे ने नहीं किया यह काम, अब ऐसी डिमांड की सब हैरान

Kanker News: कांकेर जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां एक युवक के …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *