



नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी CrPC की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए याचिका दाखिल करने की हकदार हैं.



तेलंगाना के एक मुस्लिम शख्स ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को भत्ते के रूप में 10,000 रुपये देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने अलग-अलग लेकिन एकमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 125 CrPC सभी महिलाओं पर लागू होती है.