इस्पात संयंत्र प्रा.लि. वर्कस बोरई इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर रसमड़ा क्षेत्र एक वर्ष के लिए घोषित हुआ संरक्षित क्षेत्र

इस्पात संयंत्र प्रा.लि. वर्कस बोरई इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर रसमड़ा क्षेत्र एक वर्ष के लिए घोषित हुआ संरक्षित क्षेत्र

इस्पात संयंत्र प्रा.लि. वर्कस बोरई इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर रसमड़ा क्षेत्र एक वर्ष के लिए घोषित हुआ संरक्षित क्षेत्र

 

दुर्ग, 13 मार्च 2026/ जिले में स्थित मेसर्स सुविधि इस्पात संयंत्र प्रा.लि., वर्कस बोरई इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर रसमड़ा के परिसर एवं आसपास के क्षेत्र को प्रशासन ने एक वर्ष के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह निर्णय सुरक्षा एवं औद्योगिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग, उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दुर्ग तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग द्वारा भी अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की गई थी। इन सभी अनुशंसाओं के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 28 (1) एवं (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाअधिकारी श्री अभिजीत सिंह के आदेशानुसार संरक्षित क्षेत्र मंे विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं आवेदक द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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