



सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं धार्मिक भावना आहत करने वाला वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार



▪️ आईटी एक्ट एवं बीएनएस की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध
▪️ घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन जप्त
▪️ आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही
मुख्य बिंदु
▪️ अपराध क्रमांक 102/2026 धारा 299 बीएनएस एवं 67A आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई
▪️ धार्मिक भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से वीडियो वायरल किया गया
▪️ डिजिटल साक्ष्य जप्त कर वैधानिक विवेचना जारी
संक्षिप्त विवरण :
दिनांक 19.02.2026 को प्रार्थी दीपक कुमार कुलकर्णी, उम्र 31 वर्ष, निवासी शिव दुर्गा हनुमान मंदिर के पास शास्त्री मार्केट पावर हाउस भिलाई, थाना छावनी, जिला दुर्ग द्वारा थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसके व्हाट्सएप पर एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें केम्प 01 निवासी नजरूल खान द्वारा हिंदू धर्म के लोगों के विरुद्ध अपमानजनक एवं भड़काऊ शब्दों का प्रयोग करते हुए धार्मिक भावनाएं आहत करने तथा आपसी वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 102/2026 धारा 299 बीएनएस एवं 67A आईटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान गवाहों के कथन लेखबद्ध कर तकनीकी साक्ष्य संकलित किए गए। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसने उक्त कृत्य स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को विधिवत गवाहों की उपस्थिति में जप्त किया गया। प्रकरण अजमानतीय होने से आरोपी को दिनांक 20.02.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
घटना स्थल :
सोशल मीडिया (व्हाट्सएप) के माध्यम से वीडियो प्रसारण, केम्प 01 क्षेत्र, थाना छावनी, जिला दुर्ग
आरोपी का नाम :
1. नजरूल खान, उम्र 48 वर्ष, निवासी शर्मा फर्नीचर के पीछे, 18 नंबर रोड, केम्प 01 मिलाई, थाना छावनी, जिला दुर्ग
जप्त सामग्री :
1. घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन
सराहनीय कार्य :
उक्त कार्यवाही में थाना छावनी की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकगण द्वारा तकनीकी साक्ष्य संकलन एवं आरोपी की पतासाजी में सक्रिय भूमिका निभाई गई।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक अथवा धार्मिक भावना आहत करने वाली सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित न करें। ऐसा कृत्य दंडनीय अपराध है। सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी एवं विधि सम्मत तरीके से करें।
