मेसर्स जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक वर्ष की अवधि के लिए ‘संरक्षित क्षेत्र’ घोषित

मेसर्स जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक वर्ष की अवधि के लिए ‘संरक्षित क्षेत्र’ घोषित

मेसर्स जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक वर्ष की अवधि के लिए ‘संरक्षित क्षेत्र’ घोषित

 

दुर्ग, 16 फरवरी 2026/ जिला प्रशासन ने मेसर्स जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बोरई-रसमड़ा जिला दुर्ग के औद्योगिक परिसर को एक वर्ष की अवधि के लिए ‘संरक्षित क्षेत्र’ घोषित कर दिया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 (1) (2) के तहत जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है।

इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग, उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दुर्ग तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग द्वारा भी अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की गई थी। प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मेसर्स जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बोरई रसमड़ा की संलग्न अनुसूची को एक वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। मानचित्र को आदेश का अभिन्न अंग माना जाएगा। संरक्षित क्षेत्र में केवल विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं आवेदक द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक अथवा आगामी आदेश तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश में संशोधन किया जा सकेगा।

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