कालीचरण की जमानत याचिका ख़ारिज

रायपुर. कालीचरण महाराज की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी गई है. 12th एडीजे विक्रम प्रताप चंद्रा की कोर्ट ने जमानत याचिका ख़ारिज की है. कालीचरण महाराज के जमानत याचिका मामले में कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बड़ी देर तक बहस चली.

बहस के ख़त्म होने के बाद मामले में एडीजे कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. थोड़ी देर बाद कोर्ट ने जमानत याचिका ख़ारिज कर दी. कालीचरण महाराज अब 13 जनवरी तक सलाखों के पीछे रहेंगे.

रायपुर में हुए धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर समेत देश के कई हिस्सों में केस दर्ज किया गया था. उसके बाद रायपुर पुलिस ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उनकी तलाश शुरू कर दी थी. कालीचरण महाराज खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया गया था.

कालीचरण को गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया. रायपुर कोर्ट में कालीचरण महाराज को पेश किया गया. कोर्ट ने पहले 2 दिन की पुलिस रिमांड दी थी. बाद में पुलिस रिमांड ख़त्म होने के पहले ही कालीचरण को 13 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. फिर कालीचरण की जमानत अर्जी लगाई गई. जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने आज जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी.

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